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पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज सभी केस में मनोचिकित्सक की रिपोर्ट होगी अनिवार्य : उपायुक्त

Tue, 03 Oct 2023 05:01 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Oct 2023 05:01 PM IST
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Psychiatrist's report will be mandatory in all cases registered under POCSO Act: Deputy Commissioner
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिलासपुर। बिलासपुर बचत भवन में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में जिला आपराधिक चोट और पुनर्वास बोर्ड की बैठक का आयोजन महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग की ओर से किया गया।

उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि बाल यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज सभी केस में मनोचिकित्सक की रिपोर्ट को अनिवार्य करना सुनिश्चित करें, ताकि पीड़ित की मन स्थिति को बोर्ड के सदस्यों के समक्ष रखा जा सके। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए की इन एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज होने पर जल्द से जल्द पीड़ितों को मुआवजा राशि जारी करने लिए कदम उठाएं। उन्होंने विभाग को ऐसे मामलों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बोर्ड ने तीन केसों को स्वीकृत करते हुए मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में सेक्टरी डीएलएसए बिलासपुर मनीषा गोयल,मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर पुलिस डिंपल कुमारी, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल उपस्थिति रहे।
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