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Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत

Tue, 29 Sep 2026 12:25 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:25 AM IST
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Accused granted bail in 'Chitta' seizure case.
एक लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहाई के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर थाना क्षेत्र में बाइक की सीट के नीचे से 14.50 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत ने आरोपी अमन कुमार को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी के पहली बार इस तरह के मामले में गिरफ्तार होने, कोई आपराधिक पूर्व इतिहास नहीं होने और जांच पूरी हो जाने को जमानत देने के प्रमुख आधार माना। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के आधार पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।
मामला सदर थाना बिलासपुर में 21 अगस्त 2026 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार 21 अगस्त की शाम धलियार के पास पेट्रोल पंप के नजदीक फोरलेन पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। करीब 7:20 बजे कीरतपुर साहिब की तरफ से एक बाइक आती दिखाई दी। बाइक की आगे नंबर प्लेट नहीं लगी थी, जबकि पीछे एचपी-29ए-9612 नंबर था। बाइक पर दो लोग सवार थे। पूछताछ के दौरान दोनों के घबराने पर पुलिस ने शक के आधार पर बाइक की तलाशी ली।
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तलाशी में सीट के नीचे भूरे रंग के कपड़े में पारदर्शी जिप-लॉक पॉलिथीन मिली। इसमें दानेदार पदार्थ था, जिसे पुलिस ने चिट्टा बताया। वजन करने पर पदार्थ 14.50 ग्राम निकला। अमन कुमार को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है और बरामद पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है। जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए आगे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। राज्य की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

अदालत ने केस फाइल और पुलिस डायरी देखने के बाद कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आरोपी पहली बार गिरफ्तार हुआ है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक पूर्व इतिहास सामने नहीं आया है। वह मंडी जिले का स्थानीय निवासी है और उसके न्याय से भागने की संभावना नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
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