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लापरवाही से गाड़ी चलाने पर एक माह का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)।
Updated Sat, 30 Jan 2016 10:42 PM IST
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घुमारवीं के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा की अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में एक माह के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
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सहायक लोक अभियोजक राहुल चोपड़ा ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालक पवन कुमार की शिकायत पर 16 अक्तूबर 2006 को दधोल निवासी ठाकुर दास के खिलाफ भादसं की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत पुलिस थाना घुमारवीं में शिकायत दर्ज की गई थी।
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उन्होंने बताया कि परिवहन निगम की बस रोहडू़ से चामुंडा जा रही थी। इस दौरान नसवाल के समीप दूसरी तरफ से ठाकुर दास तेजरफ्तार से कार चलाते हुए आया और उसकी लापरवाही से हादसा हो गया।
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अदालत ने ठाकुर दास को दोषी करार देते हुए भादसं की धारा 279 के तहत एक माह का कारावास और एक हजार जुर्माना तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।