फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   jail in cheque bouns case

चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा

Wed, 07 Apr 2021 10:43 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Apr 2021 10:43 PM IST
विज्ञापन
jail in cheque bouns case
घुमारवीं (बिलासपुर)। ग्राम पंचायत बाड़ी करंगोड़ा के एक व्यक्ति को चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा हुई है। दोषी को नाहन जेल भेजा दिया गया है। उसने पीएनबी से 2014 में एक लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। इसके भुगतान के लिए चैक बैंक को जो दिया था वह बाउंस हो गया।
विज्ञापन

बैंक के अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा ने कहा कि व्यक्ति ने घुमारवीं पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 2/9/2014 को एक लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। 13/5/2016 को व्यक्ति ने साठ हजार रुपये का चेक बैंक को दे दिया। लेकिन खाते में पैसे नहीं होने के चलते चेकबाउंस हो गया। बैंक ने ऋण चुकाने के लिए कई बार नोटिस भेजे लेकिन, पैसे देने से आनाकानी करता रहा। तत्कालीन एसीजीएम अनिल शर्मा की अदालत में 29/3/2017 को सजा सुनाई थी। व्यक्ति ने इसके विरुद्ध अपील दायर की थी। घुमारवीं की अदालत ने बैंक के साथ इस व्यक्ति का समझौता लोक अदालत में 9/12/2017 को करवाया था। इसने बैंक को पैसे देने की हामी भरी थी। समझौता 64,000 रुपये में हुआ था। व्यक्ति ने 31/12/2017 को 16000 और 20/1/2018 को 48000 रुपये चुकाने का करार किया था। लेकिन वो इसकी भरपाई नहीं कर पाया। पैसों का भुगतान न करने पर निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को बरकरार रखा गया है।
विज्ञापन

एसीजीएम विक्रांत कौंडल ने केंद्रीय कारागर नाहन भेजने के आदेश पारित किए। एक वर्ष का कारावास, चेक का भुगतान साठ हजार और हर्जाना 70 हजार रुपये भुगतान करने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed