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ओवरलोडिंग करने पर तीन महीने के लिए रद्द होगा लाइसेंस
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर।
Updated Tue, 17 Jan 2017 12:07 AM IST
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- फोटो : demo pic
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अब बसों और ट्रकों में ओवर लोडिंग करने वाले चालकों की खैर नहीं है। जिला में लगातार बढ़ते ओवरलोडिंग के मामलों को देखते हुए पुलिस ने अब सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसके तहत अगर कोई चालक ओवरलोडिंग करते हुए पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस जब्त कर तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही चालक पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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पुलिस विभाग के अनुसार प्रदेश सरकार ने नियमों के मुताबिक लाइसेंस जब्त करने और जुर्माने सहित सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा ओवर स्पीड गाड़ियों शिकंजा कसने के लिए भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं।
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इसके तहत चालक से ओवर स्पीड पर 400 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही चालक का लाइसेंस भी जब्त होगा। वहीं, निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में प्रयोग कर रहे चालकों पर भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है।
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ऐसे चालकों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी जबकि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यही नहीं नए नियमों के मुताबिक टैक्सी और बस चालकों सहित परिचालकों को वर्दी पहनना भी अनिवार्य होगा। बिना वर्दी से यदि कोई चालक या परिचालक पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उससे एक हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
प्रदेश सरकार के इस निर्णय से मनमाने तरीके से बसों, ट्रकों और निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाने वालों के खिलाफ भी शिकंजा कसा जाएगा। वहीं, टैक्सी ऑॅपरेटरों को भी बड़ी राहत मिलेगी। क्षेत्र में निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वाले चालकों के कारण टैक्सी ऑपरेटरों का कारोबार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है।
कम से कम है एक हजार रुपये का जुर्माना : सरकार के नए नियमों के मुताबिक मनमाने तरीके से वाहन दौड़ाने वाले चालकों से कम से कम एक हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसमें दो हजार रुपये तक चालान का प्रावधान किया गया है।
नए नियमों के मुताबिक जिला में यातायात पुलिस ने कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। चालकों के चालान करने सहित लोगों को नए नियमों के बारे में भी पुलिस द्वारा जानकारी दी जा रही है।
यातायात पुलिस प्रभारी नंदलाल कटारिया ने बताया कि ओवर लोडिंग करने वाले ट्रक और बस चालकों का लाइसेंस रद्द करने के आदेश मिले हैं। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी किया गया है। इन नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है।