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चेक बाउंस के मामले में दोषी करार

Tue, 07 Aug 2018 08:48 PM IST
Updated Tue, 07 Aug 2018 08:48 PM IST
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चेक बाउंस के मामले में दोषी करार

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चेक बाउंस के मामले में दोषी करार
27 अगस्त को कोर्ट करेगा सजा का एलान
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं(बिलासपुर)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी देशराज पुत्र नीधू राम गांव चुवाड़ी को दोषी करार दिया है। आरोपी को सजा के लिए 27 अगस्त का दिन कोर्ट की ओर से तय किया गया है।

शिकायतकर्ता पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं शाखा के अधिवक्ता सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि दोषी ने शिकायतकर्ता बैंक से 100000 का कृषक साथी ऋण18 मार्च 2013 को लिया था। ऋण के भुगतान के एवज में दोषी ने शिकायतकर्ता बैंक को 30000 का चेक 11 जनवरी 2017 को दिया जो उसी दिन बैंक में आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इस पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से 17 जनवरी 2017 को लीगल नोटिस दिया लेकिन निश्चित अवधि में दोषी द्वारा चेक राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता की ओर से स्थानीय अदालत में 22 फरवरी 2017 को शिकायत दायर की थी। मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि सजा देने के लिए अदालत ने 27 अगस्त की तिथि निश्चित की है।
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