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विदेशी उपहार की चाह में गवा दिए तीन लाख
Updated Sun, 01 Apr 2018 10:40 PM IST
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घुमारवीं (बिलासपुर)। पुलिस थाना घुमारवीं के तहत गांव मसौर का रहने वाला सुखदेव पुत्र संतराम विदेश उपहारों के लालच में फेसबुक के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। विदेशी उपहार के नाम पर उससे 3 लाख 12 हजार 500 रुपये की ठगी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में सुखदेव ने बताया कि फेसबुक पर उसका एक दोस्त बना। जिससे उसकी मेसेंजर पर चैटिंग होती रही। दोस्त ने शिकायतकर्ता से उसका व्हाट्सऐप नंबर मांगा। शिकायतकर्ता ने अपना नंबर दे दिया। एक-दूसरे को गिफ्ट देने की बातें भी होने लगी। शिकायतकर्ता को कहा कि वह उसे एक गिफ्ट भेज रहा है। शिकायतकर्ता को दिल्ली के नंबर से फोन आता है कि उसका गिफ्ट पहुंच गया है। इसके लिए एसबीआई के अकाउंट में 32500 रुपये जमा कराने होंगे। सुखदेव को दोबारा फोन आया कि यह गिफ्ट 25000 पौंड का है। इसलिए उसे 95000 और जमा करने होंगे। इसी प्रकार तीसरी बार दोबारा फोन आया कि उसे 18,5000 रुपये अकाउंट में जमा कराने होंगे। शिकायतकर्ता ने सारी धनराशि अकाउंट में जमा करवा दी। उसे आज दिन तक गिफ्ट नहीं मिला। इसकी शिकायत उसने अब पुलिस थाना घुमारवीं में दर्ज करवा दी है।
डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
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पुलिस को दी शिकायत में सुखदेव ने बताया कि फेसबुक पर उसका एक दोस्त बना। जिससे उसकी मेसेंजर पर चैटिंग होती रही। दोस्त ने शिकायतकर्ता से उसका व्हाट्सऐप नंबर मांगा। शिकायतकर्ता ने अपना नंबर दे दिया। एक-दूसरे को गिफ्ट देने की बातें भी होने लगी। शिकायतकर्ता को कहा कि वह उसे एक गिफ्ट भेज रहा है। शिकायतकर्ता को दिल्ली के नंबर से फोन आता है कि उसका गिफ्ट पहुंच गया है। इसके लिए एसबीआई के अकाउंट में 32500 रुपये जमा कराने होंगे। सुखदेव को दोबारा फोन आया कि यह गिफ्ट 25000 पौंड का है। इसलिए उसे 95000 और जमा करने होंगे। इसी प्रकार तीसरी बार दोबारा फोन आया कि उसे 18,5000 रुपये अकाउंट में जमा कराने होंगे। शिकायतकर्ता ने सारी धनराशि अकाउंट में जमा करवा दी। उसे आज दिन तक गिफ्ट नहीं मिला। इसकी शिकायत उसने अब पुलिस थाना घुमारवीं में दर्ज करवा दी है।
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डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
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