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पंजगाईं प्रधान को उच्च न्यायालय से मिली जमानत
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बिलासपुर। ग्राम पंचायत पंजगाईं के प्रधान सुशील कुमार को एट्रोसिटी मामले में उच्च न्यायालय में देर शाम को जमानत दे दी। प्रधान इससे पूर्व उक्त मामले के आरोप में उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत पर था। कोर्ट में प्रधान के पक्ष में पेश किए गए सबूतों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने प्रधान को जमानत दी।
उल्लेखनीय है कि दो माह पूर्व रावमापा पंजगाईं की जमीन पर अवैध कब्जों के स्पॉट विजिट पर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम बिलासपुर और तहसीलदार पहुंचे थे। वहीं ग्राम पंचायत पंजगाईं के प्रधान सुशील शर्मा को भी स्कूल प्रबंधन समिति ने मौके पर बुलाया था। इस दौरान दूसरे पक्ष ने प्रधान के साथ हाथापाई की। इसके संदर्भ में प्रधान ने थाना बरमाणा में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था लेकिन दूसरे पक्ष ने क्रॉस केस में प्रधान के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज करवाया था। इसमें प्रधान अभी तक अंतरिम जमानत पर थे। पंजगाईं प्रधान को उच्च न्यायालय ने केस संबंधित तथ्यों पर चर्चा के बाद वीरवार देर शाम को जमानत दे दी है।
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उल्लेखनीय है कि दो माह पूर्व रावमापा पंजगाईं की जमीन पर अवैध कब्जों के स्पॉट विजिट पर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम बिलासपुर और तहसीलदार पहुंचे थे। वहीं ग्राम पंचायत पंजगाईं के प्रधान सुशील शर्मा को भी स्कूल प्रबंधन समिति ने मौके पर बुलाया था। इस दौरान दूसरे पक्ष ने प्रधान के साथ हाथापाई की। इसके संदर्भ में प्रधान ने थाना बरमाणा में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था लेकिन दूसरे पक्ष ने क्रॉस केस में प्रधान के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज करवाया था। इसमें प्रधान अभी तक अंतरिम जमानत पर थे। पंजगाईं प्रधान को उच्च न्यायालय ने केस संबंधित तथ्यों पर चर्चा के बाद वीरवार देर शाम को जमानत दे दी है।
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