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रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर लूटपाट के आरोपी को दो साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 01:48 AM IST
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Two years imprisonment for the accused of robbing the house of retired principal
यमुनानगर। कालिंदी कॉलोनी निवासी रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल के घर पर हुई लूटपाट के मामले में कोर्ट ने यूपी के रसूलपुर निवासी शमशाद अहमद को दो साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना किया है। कोर्ट ने उसे यह सजा धारा-411 और आर्म्स एक्ट में सुनाई है। लूटपाट के आरोप उस पर साबित नहीं हुए।
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फैसला एडिशनल सेशन जज अमरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने सुनाया। इससे पहले कोर्ट इस केस में दो दोषियों को धारा-411 और आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुना चुकी है, वहीं दो आरोपियों को पहले बरी किया जा चुका है। शमशाद जमानत लेकर फरार हो गया था। उसे अब सजा सुनाई गई।
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