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Yamuna Nagar News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 02:30 AM IST
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Three years imprisonment for the person guilty of molesting a minor
यमुनानगर। नाबालिग युवती से छेड़छाड़ करने और दोस्ती न करने पर जान से मारने की धमकी देने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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थाना सदर जगाधरी इलाके में रहने वाली एक महिला ने मई 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी सरकारी स्कूल में ग्यारहवीं क्लास में पढती है। एक युवक उसे रोज स्कूल आते जाते तंग करता है और दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा है। एक दिन युवक ने जबरन पीड़िपा का हाथ पकड़ लिया और दोस्ती करने के लिए दबाव बनाने लगा। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर दोस्ती नहीं की तो वह उसे जान से मार देगा। इस मामले को लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन इसके बाद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आठ पोक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषी को सजा सुनाई है।
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