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Yamuna Nagar News: तेज आवाज वाले पटाखे बेचने पर प्रतिबंध, ग्रीन आतिशबाजी ही होगी
Sat, 11 Oct 2025 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 11 Oct 2025 01:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित दीपावली मनाने के उद्देश्य से रादौर में एसडीएम नरेंद्र कुमार ने भीड़ भरे बाजारों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध दीपावली के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान और आगजनी जैसी संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एहतियात के तौर लागू रहेगा।
नरेंद्र कुमार ने बताया कि दीपावली के अवसर पर वायु गुणवत्ता के मद्देनजर उपमंडल रादौर के कार्यक्षेत्र में ग्रीन आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी बूथ व अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एक्सप्लोसिव एक्ट 2006 के नियम 84 व 88 के तहत आदेश जारी करके निर्धारित आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए रादौर में अस्थायी बूथ व स्टॉल निर्धारित किए गए है। आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए खेल परिसर, नजदीक महाराणा प्रताप पार्क, रादौर में 15 स्टॉल व स्थान निर्धारित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी, पटाखे व विस्फोटक पदार्थ बिना लाइसेंस व बाजार के भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों की बिक्री व संचय नहीं करेगा। इच्छुक व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए 13 से 16 अक्तूबर तक दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस के लिए 18 से 20 अक्तूबर तक लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ड्रॉ के माध्यम से परिणाम घोषित किया जाएगा।
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यमुनानगर। प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित दीपावली मनाने के उद्देश्य से रादौर में एसडीएम नरेंद्र कुमार ने भीड़ भरे बाजारों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध दीपावली के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान और आगजनी जैसी संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एहतियात के तौर लागू रहेगा।
नरेंद्र कुमार ने बताया कि दीपावली के अवसर पर वायु गुणवत्ता के मद्देनजर उपमंडल रादौर के कार्यक्षेत्र में ग्रीन आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी बूथ व अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एक्सप्लोसिव एक्ट 2006 के नियम 84 व 88 के तहत आदेश जारी करके निर्धारित आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए रादौर में अस्थायी बूथ व स्टॉल निर्धारित किए गए है। आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए खेल परिसर, नजदीक महाराणा प्रताप पार्क, रादौर में 15 स्टॉल व स्थान निर्धारित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी, पटाखे व विस्फोटक पदार्थ बिना लाइसेंस व बाजार के भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों की बिक्री व संचय नहीं करेगा। इच्छुक व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए 13 से 16 अक्तूबर तक दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस के लिए 18 से 20 अक्तूबर तक लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ड्रॉ के माध्यम से परिणाम घोषित किया जाएगा।
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