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मोहित हत्याकांड में पार्षद के पति सहित 14 को कोर्ट ने दिया दोषी करार, सात अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

Tue, 04 Apr 2017 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो यमुनानगर।
अमर उजाला ब्यूरो यमुनानगर। Updated Tue, 04 Apr 2017 12:06 AM IST
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नवंबर 2013 के चर्चित मोहित राणा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने नगर निगम के वार्ड नंबर 12 की पार्षद प्रिया के पति अमित सहित 14 लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों ने मोहित और उसके एक दोस्त को अगवा कर गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटा था। जिससे मोहित की मौत हो गई थी। मामले में दोषियों को सात अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। इस घटना से पूर्व मोहित राणा पक्ष के लोगों ने दोषी पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में भी कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें छह अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
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50 लोगों की गवाही के बाद फैसला रखा सुरक्षित :
मोहित राणा हत्याकांड मामले में करीब सवा तीन साल कोर्ट में सुनवाई चली। इस दौरान करीब 50 लोगों ने अपनी गवाही दी। सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने मामले में नामजद करीब दो दर्जन लोगों में से 14 लोगों को दोषी करार दिया। इस दौरान अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा। अब फैसला सुनाने के लिए सात अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।
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ऐसे की थी मोहित की हत्या :
27 नवंबर 2013 को कुछ लोगों ने जगाधरी बस स्टैंड से मोहित राणा और उसके साथी राहुल को अगवा कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के कब्जे से किसी तरह राहुल तो बच निकला था, लेकिन इस दौरान आरोपितों ने मोहित की पहले तो निर्मम पिटाई की और बाद में उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटकर दर्दनाक हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी उसे तीर्थनगर के नजदीक सड़क पर पड़े पानी में फेंक कर चले गए थे। हाथ और पांव बंधा मोहित का शव अगले दिन 28 नवंबर को बरामद किया गया था। मृतक मोहित के पिता राज सिंह ने कालोनी के कश्मीरा सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ अगवा कर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने उस समय मृतक के पिता राज सिंह की शिकायत पर कश्मीरी लाल, बलबीर सिंह, पार्षद प्रिया के पति अमित, अर्जुन, सोनू, जयदेव, सन्नी, रामजी लाल, मोनू, विशाल, जयपाल, सुखराम, रवि और अरूण सहित 23 के खिलाफ अगवा कर हत्या करने और शव को खुर्दबुर्द करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
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मोहित राणा पक्ष के पांच लोग दोषी करार, छह को होगी सजा :
मोहित राणा और कश्मरी लाल गुट में हफ्ता वसूली को लेकर झगड़े होते थे। मोहित की हत्या से पहले दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था। मृतक मोहित राणा के गुट ने कश्मीरी लाल गुट के लोगों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में मोहित राणा पक्ष के साहिल, राहुल, शिव, आशु और राहुल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में भी कोर्ट ने पांचों लोगों को दोषी करार दिया है। छह अप्रैल को इसका फैसला सुनाया जाएगा।


हफ्ता वसूली को लेकर की थी हत्या :
मोहित राणा पक्ष व कश्मीरी लाल गुट में हत्या हफ्ता वसूली को लेकर की गई थी। दोनों पक्षों में हफ्ता वसूली को लेकर झगड़े होते थे। मोहित की हत्या के बाद भी दोनों पक्षों में झगड़े होते रहे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर कार्रवाई को लेकर एसपी को शिकायतें की।

 
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