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चेक बाउंस होने पर दोषी को एक साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
Updated Sat, 10 Oct 2015 12:18 AM IST
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चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने रेलवे कॉलोनी जगाधरी वर्कशाप निवासी राकेश कुमार को एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को दो लाख 25 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता रेलवे कॉलोनी निवासी राजपाल के मुताबिक मार्च, 2013 में राकेश कुमार ने उससे दो लाख रुपये लिए थे। जिसके एवज में राकेश कुमार ने उसे दो लाख रुपये का चेक दिया था। जब निर्धारित तिथि पर उसने चेक को बैंक में लगाया, तो चेक बाउंस हो गया।
जिसकी सूचना राकेश कुमार को दी गई। साथ ही उससे आग्रह किया गया है कि उसके द्वारा दी गई राशि को लौटा दे लेकिन राकेश ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
इसके बाद राजपाल ने एडवोकेट हरविंद्र तजेना के माध्यम से कोर्ट में एक इस्तगासा दायर कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए उसे एक साल कैद तथा दो लाख 25 हजार रुपये देने के आदेश दिए।
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शिकायतकर्ता रेलवे कॉलोनी निवासी राजपाल के मुताबिक मार्च, 2013 में राकेश कुमार ने उससे दो लाख रुपये लिए थे। जिसके एवज में राकेश कुमार ने उसे दो लाख रुपये का चेक दिया था। जब निर्धारित तिथि पर उसने चेक को बैंक में लगाया, तो चेक बाउंस हो गया।
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जिसकी सूचना राकेश कुमार को दी गई। साथ ही उससे आग्रह किया गया है कि उसके द्वारा दी गई राशि को लौटा दे लेकिन राकेश ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
इसके बाद राजपाल ने एडवोकेट हरविंद्र तजेना के माध्यम से कोर्ट में एक इस्तगासा दायर कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए उसे एक साल कैद तथा दो लाख 25 हजार रुपये देने के आदेश दिए।
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