फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   court case-ymn

छात्रा का अपहरण करने के दोषी को दस साल कैद

Tue, 08 Sep 2015 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर Updated Tue, 08 Sep 2015 12:03 AM IST
विज्ञापन
नौवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी देने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल कैद तथा 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब आठ महीने चली सुनवाई के दौरान 18 लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया गया।
विज्ञापन


दुराचार और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज था
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फर्कपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी पीड़िता ने 12 जनवरी को शिकायत दी थी कि वह नौवीं कक्षा की छात्रा है। मिर्गी के मरीज होने की वजह से उसके पिता घर पर रहते हैं, जबकि उसकी मां एक प्लाइवुड फैक्ट्री में मजदूरी करती है। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के घर उसका आना-जाना था।
विज्ञापन


करीब दो-तीन सप्ताह पहले उसकी सहेली के मोबाइल पर फोन आया तथा दूसरी तरफ से बात करने वाले युवक ने अपना नाम गुलफाम बताया। जो शिव नगर कैंप का रहने वाला है। वह उसकी सहेली के मोबाइल पर रोजाना उससे बात करता था। 11 जनवरी, 2015 को गुलफान ने उसे कैंप के बड़े पार्क में शाम छह बजे मिलने के कहा। वह उससे मिलने चली गई, जहां पर उन्होंने काफी देर बैठकर बातें की। गुलफाम उसे भट्टे में बने कमरे में ले गया। जहां पर उसने उसके साथ गलत काम किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने शिकायत पर गुलफान के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 506, 4 पॉक्सो एक्ट, 3 एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। 12 जनवरी को आईटीआई यमुनानगर के पास से आरोपी को काबू कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में करीब आठ महीने चली सुनवाई के दौरान 18 लोगों की गवाही हुई।


दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन सितंबर को कोर्ट ने गुलफाम को दोषी करार दिया तथा सात सितंबर को कोर्ट ने भादंसं की धारा अंडर सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माना, 363 व 365 में पांच साल कैद तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में तीन साल कैद तथा तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed