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बुजुर्ग की गैरइरादतन हत्या करने के दोषी को पांच साल कैद, 11 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 04 May 2019 12:40 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2019 12:40 AM IST
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बुजुर्ग की गैरइरादतन हत्या करने के दोषी को पांच साल कैद, 11 हजार रुपये जुर्माना

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यमुनानगर। एडिशनल सेशन जज डॉ. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने एयरटेल आफिस में नंबर पोर्ट कराने गए बुजुर्ग की गैरइरादतन हत्या करने के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने शास्त्री कॉलोनी निवासी सुमित त्यागी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कठोर कारावास और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला सुनाया है। करीब डेढ़ साल तक कोर्ट में सुनवाई चल।


ये था मामला
इंद्रा गार्डन निवासी तरुण शर्मा ने शहर पुलिस को शिकायत में बताया था कि 15 अक्टूबर 2017 को वह अपने पिता लेखराज के साथ फव्वारा चौक के पास एयरटेल आफिस पर आया था। उसे डोकोमो कंपनी का मोबाइल नंबर एयरटेल में पोर्ट कराना था। जैसे वे ऐयरटेल के दफ्तर में पहुंचे तो एयरटेल कर्मचारी से बातचीत करने लगे। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया। उसने आते ही कर्मचारियों के साथ बहस करनी शुरू कर दी। इस दौरान उसने उस पर भी हमलाकर दिया। वहां पर एयरटेल के दो कर्मचारियों ने उन्हें आफिस के अंदर झगड़ा करने से मना किया और उन्हें बाहर कर दिया। इसी दौरान हमला करने वाला व्यक्ति बाहर आया और उसके पिता को धक्का दे दिया। इससे उसका पिता जमीन पर गिर गया और उसकी हालत खराब हो गई। वह अपने पिता को विवेकानंद अस्पताल में ले गया। वहां से उन्हें सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां डॉक्टर ने उसके पिता को मृत घोषित किया। जब शहर पुलिस ने उसकी शिकायत पर शास्त्री कॉलोनी निवासी सुमित त्यागी के खिलाफ धारा-304 और 323 में केस दर्ज किया था।
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