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छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, तीन साल की सजा

Thu, 14 Mar 2019 12:11 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2019 12:11 AM IST
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छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, तीन साल की सजा

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छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, तीन साल की सजा
यमुनानगर। छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने सुनाया है। खिजराबाद पुलिस को व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी खिजराबाद के निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। जब वह स्कूल आती-जाती है, तो रास्ते में खिजराबाद निवासी राजीव कुमार उसे परेशान करता है। बेटी ने पूरी घटना के बारे में उन्हें बताया है। इस बारे में लड़के के परिजनों को बताया। उसने तब माफी मांग ली थी। इसके बाद भी वह उसकी बेटी को परेशान करता रहा। वह उसके पास मोबाइल पर फोन करता था। इससे परेशान होकर शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने आठ जून 2018 को शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था।
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