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फायरिंग कर फैक्ट्री मालिक से दो लाख रुपये लूटने वाले दोषी को पांच साल कैद, दस हजार रुपये जुर्माना
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फायरिंग कर फैक्ट्री मालिक से दो लाख रुपये लूटने वाले दोषी को पांच साल कैद, दस हजार रुपये जुर्माना
मामले में चार दोषियों को नवंबर माह में सजा सुना चुका है कोर्ट
- लगभग ढाई साल बाद एडीजे डाू. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। खजूरी रोड स्थित गणेश प्लाइवुड फैक्ट्री के मालिक राजेश कुमार पर फायरिंग कर दो लाख रुपयों से भरा बैग लूटने वाले दोषी रायपुर निवासी मौसम अली को एडीजे डॉ. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। करीब करीब ढाई साल तक चली कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में चार दोषियों को कोर्ट ने 16 नवंबर को सात सात साल की सजा सुनाई थी।
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ये था मामला :
शहर की माडल कॉलोनी निवासी राजेश कुमार की खजूरी रोड पर श्रीगणेश प्लाइवुड नाम से फैक्टरी व श्रीगणेश धर्मकांटा है। पुलिस को दी शिकायत में राजेश ने बताया कि रोजाना की तरह 24 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे उसने पैसे के लेनदेन का हिसाब क्लीयर कर करीब दो लाख रुपये की नकदी व कुछ दस्तावेज एक बैग में डाले। बैग को लेकर वह फैक्टरी के बाहर निकला और अपनी कार के नजदीक पहुंचा। जैसे ही उसने बैग अपनी कार की पिछली सीट पर रखने के लिए खिड़की खोली, तभी एक युवक उसके पास आ पहुंचा। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, युवक ने उससे उसका बैग छीनने का प्रयास किया। लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा। बैग न छोड़ने पर बदमाश ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाला और उस पर फायरिंग कर दी। गोली से बचने के लिए जैसे ही वह नीचे झुका। इस दौरान उसके हाथ से बैग छुट गया। बैग छूटते ही बदमाश ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया। बदमाश ने इस दौरान एक हवाई फायर किया। तब तक दूसरा बदमाश बाइक लेकर वहां पर पहुंच गया। जब तक वह उसका पीछा करता बदमाश बाइक पर बैठ कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने तब मामले में दो अज्ञात युवकों पर लूट सहित कई धाराओं के केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देना कबूल किया था। तब से मामले कोर्ट में चल रहा था।
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सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात :
फैक्टरी मालिक से लूट की वारदात के बाद सदर यमुनानगर पुलिस व सीआईए पुलिस ने मुआयना किया था। पुलिस ने मौके से .2 एमएम की गोली का एक खोल बरामद किया था। लूट की यह वारदात फैक्टरी के सामने स्थित एक दुकान में लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई थी।
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नवंबर माह में इन दोषियों को हो चुकी है सजा :
फैक्टरी मालिक को लूटने के मामले में एडीजे डॉ. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने बीती 16 नवंबर को पानीपत निवासी सुनील, करनाल के गांव रावल निवासी तरुण, यमुनानगर के रायपुर निवासी संजीव और प्रिंस शर्मा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। चारों दोषियों को कोर्ट ने सात-सात साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुुर्माना लगाया था। मामले में आरोपी मौसम को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ था। जिसके बाद अब आरोपी मौसम को सजा सुनाई गई।
फोटो : 15 से 18
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मामले में चार दोषियों को नवंबर माह में सजा सुना चुका है कोर्ट
- लगभग ढाई साल बाद एडीजे डाू. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। खजूरी रोड स्थित गणेश प्लाइवुड फैक्ट्री के मालिक राजेश कुमार पर फायरिंग कर दो लाख रुपयों से भरा बैग लूटने वाले दोषी रायपुर निवासी मौसम अली को एडीजे डॉ. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। करीब करीब ढाई साल तक चली कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में चार दोषियों को कोर्ट ने 16 नवंबर को सात सात साल की सजा सुनाई थी।
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ये था मामला :
शहर की माडल कॉलोनी निवासी राजेश कुमार की खजूरी रोड पर श्रीगणेश प्लाइवुड नाम से फैक्टरी व श्रीगणेश धर्मकांटा है। पुलिस को दी शिकायत में राजेश ने बताया कि रोजाना की तरह 24 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे उसने पैसे के लेनदेन का हिसाब क्लीयर कर करीब दो लाख रुपये की नकदी व कुछ दस्तावेज एक बैग में डाले। बैग को लेकर वह फैक्टरी के बाहर निकला और अपनी कार के नजदीक पहुंचा। जैसे ही उसने बैग अपनी कार की पिछली सीट पर रखने के लिए खिड़की खोली, तभी एक युवक उसके पास आ पहुंचा। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, युवक ने उससे उसका बैग छीनने का प्रयास किया। लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा। बैग न छोड़ने पर बदमाश ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाला और उस पर फायरिंग कर दी। गोली से बचने के लिए जैसे ही वह नीचे झुका। इस दौरान उसके हाथ से बैग छुट गया। बैग छूटते ही बदमाश ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया। बदमाश ने इस दौरान एक हवाई फायर किया। तब तक दूसरा बदमाश बाइक लेकर वहां पर पहुंच गया। जब तक वह उसका पीछा करता बदमाश बाइक पर बैठ कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने तब मामले में दो अज्ञात युवकों पर लूट सहित कई धाराओं के केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देना कबूल किया था। तब से मामले कोर्ट में चल रहा था।
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सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात :
फैक्टरी मालिक से लूट की वारदात के बाद सदर यमुनानगर पुलिस व सीआईए पुलिस ने मुआयना किया था। पुलिस ने मौके से .2 एमएम की गोली का एक खोल बरामद किया था। लूट की यह वारदात फैक्टरी के सामने स्थित एक दुकान में लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई थी।
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नवंबर माह में इन दोषियों को हो चुकी है सजा :
फैक्टरी मालिक को लूटने के मामले में एडीजे डॉ. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने बीती 16 नवंबर को पानीपत निवासी सुनील, करनाल के गांव रावल निवासी तरुण, यमुनानगर के रायपुर निवासी संजीव और प्रिंस शर्मा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। चारों दोषियों को कोर्ट ने सात-सात साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुुर्माना लगाया था। मामले में आरोपी मौसम को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ था। जिसके बाद अब आरोपी मौसम को सजा सुनाई गई।
फोटो : 15 से 18