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सेठी आभूषण भंडार में डकैती करने के पांच दोषियों को सात-सात साल का कठोर कारावास

Tue, 29 Jan 2019 12:16 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jan 2019 12:16 AM IST
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सेठी आभूषण भंडार में डकैती करने के पांच दोषियों को सात-सात साल का कठोर कारावास
लूट के पांच दोषियों को सात-सात साल का कठोर कारावास
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एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान
जनवरी में सेठी आभूषण भंडार में हथियार के बल पर की थी लूट
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। जनवरी 2015 में बुड़िया चौक स्थित सेठी आभूषण भंडार पर हुई लूट के मामले में एडीजे डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने पांच दोषियों को सात-सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर कोर्ट ने एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया। करीब चार साल बाद दर्जन भर लोगों की गवाही के बाद सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार 31 जनवरी 2015 की शाम को बुड़िया चौक स्थित सेठी आभूषण भंडार के संचालक राकेश सेठी अपने बेटे साहिल और कारीगर हरीश के साथ दुकान पर था। दो लोग दुकान पर आए और अंगूठी दिखाने को कहने लगे। राकेश सेठी ने आभूषण दिखाने शुरू किए तो उन्होंने दुकानदार पर रिवाल्वर तान दी। बाहर से भी कुछ बदमाश अंदर आ गए। उन्होंने दुकान बंद कर दुकान से करोड़ों के सोने के आभूषण ले गए थे। तब पुलिस ने जांच के बाद इस केस में यूपी की गैंग का हाथ होने के सुबूत मिले थे। पुलिस ने यूपी की जेलों में बंद विभिन्न कैंदियों को प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उनसे लूटा गया सोना भी बरामद किया।

बॉक्स
इनको हुई सजा :
एडीजे डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने मामले में यूपी के गांव बाबुकारा जिला गौतमबुद्धनगर निवासी सुंदर, गांव बलवा जिला शामली निवासी महताब, गांव बरनापो जिला शामली निवासी नौशाद, गांव इशोपुर खुरगान जिला शामली निवासी इशरार, गांव भूरा शामली निवासी सोनू को सात-सात साल कैद कठोर करावास की सजा और एक लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं कोर्ट ने चंदू, रेनू, विजय और धर्मेंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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