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मोबाइल झपटमारी के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना
Updated Thu, 07 Jun 2018 01:04 AM IST
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मोबाइल झपटमारी के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना
माल रिकवरी के दोषी को दो साल कैद, एक हजार जुर्माना
यमुुनानगर
ड्यूटी से घर लौटते समय लक्कड मंडी पुराना हमीदा निवासी शिव कुमार से मोबाइल झपटने के दोषी पुराना हमीदा निवासी राहुल को पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि सामान रिकवरी के दोषी संटी को दो साल कैद तथा एक हजार रुपये जुर्माना किया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. नरेश कुमार सिहंल की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब नौ महीने चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उपरोक्त फैसला सुना दिया। यह था मामला-26 जून 2017 को लक्कड़ मंडी पुराना हमीदा निवासी शिव कुमार ने शहर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह प्राइवेट नौकरी करता है। रात को करीब आठ बजे काम निपटाने के बाद पैदल रेलवे लाइन मुनानगर की तरफ से अपने घर आ रहा था। जब वह ट्रक अड्डा सहारनपुर रोड पर पहुंचा, तो पीछे से दो नौजवान लड़के आए और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। उनमें से एक ने उसके हाथ पकड़ लिए और दूसरे ने मोबाइल छीन लिया। साथ ही कमीज की ऊपरवाली जेब से पर्स छीन लिया। जब उसने शोर मचाया, तो दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज डा. नरेश कुमार सिहंल की कोर्ट ने पुराना हमीदा निवासी राहुल को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। जबकि उसके साथी संटी को माल रिकवरी का दोषी करार देते हुए दो साल कैद तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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माल रिकवरी के दोषी को दो साल कैद, एक हजार जुर्माना
यमुुनानगर
ड्यूटी से घर लौटते समय लक्कड मंडी पुराना हमीदा निवासी शिव कुमार से मोबाइल झपटने के दोषी पुराना हमीदा निवासी राहुल को पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि सामान रिकवरी के दोषी संटी को दो साल कैद तथा एक हजार रुपये जुर्माना किया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. नरेश कुमार सिहंल की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब नौ महीने चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उपरोक्त फैसला सुना दिया। यह था मामला-26 जून 2017 को लक्कड़ मंडी पुराना हमीदा निवासी शिव कुमार ने शहर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह प्राइवेट नौकरी करता है। रात को करीब आठ बजे काम निपटाने के बाद पैदल रेलवे लाइन मुनानगर की तरफ से अपने घर आ रहा था। जब वह ट्रक अड्डा सहारनपुर रोड पर पहुंचा, तो पीछे से दो नौजवान लड़के आए और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। उनमें से एक ने उसके हाथ पकड़ लिए और दूसरे ने मोबाइल छीन लिया। साथ ही कमीज की ऊपरवाली जेब से पर्स छीन लिया। जब उसने शोर मचाया, तो दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज डा. नरेश कुमार सिहंल की कोर्ट ने पुराना हमीदा निवासी राहुल को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। जबकि उसके साथी संटी को माल रिकवरी का दोषी करार देते हुए दो साल कैद तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।