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नकली नोट के साथ पकड़े गए युवक को पांच साल की कैद
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने नकली नोट के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे पांच साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सदर थाने में नियुक्त तत्कालीन एएसआई अमित ने 4 दिसंबर, 2017 को पुलिस को बताया था कि वह 3 दिसंबर, 2017 की देर रात कालूपुर मोड़ पर मौजूद था। इसी दौरान सूचना मिली थी कि एक युवक नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहा है। टीम ने नाकाबंदी कर युवक को पकड़ लिया था। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से दो-दो हजार के दो नकली नोट बरामद किए थे। युवक की पहचान गांव नांगल कलां के सुनील के रूप में हुई थी। बाद में पुलिस ने उसके साथी मोनू व त्रिलोक को भी गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया है। सुनील को भादंसं की धारा 489बी में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। मामले में अन्य आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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सदर थाने में नियुक्त तत्कालीन एएसआई अमित ने 4 दिसंबर, 2017 को पुलिस को बताया था कि वह 3 दिसंबर, 2017 की देर रात कालूपुर मोड़ पर मौजूद था। इसी दौरान सूचना मिली थी कि एक युवक नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहा है। टीम ने नाकाबंदी कर युवक को पकड़ लिया था। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से दो-दो हजार के दो नकली नोट बरामद किए थे। युवक की पहचान गांव नांगल कलां के सुनील के रूप में हुई थी। बाद में पुलिस ने उसके साथी मोनू व त्रिलोक को भी गिरफ्तार किया था।
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मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया है। सुनील को भादंसं की धारा 489बी में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। मामले में अन्य आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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