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चुनाव में मतदाता बढ़-चढ़कर करें वोट : उपायुक्त
Sat, 09 May 2026 07:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 09 May 2026 07:40 PM IST
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मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही कर सकते है मताधिकार का उपयोग
वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदाता डाल सकेंगे वोट
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि आज होने वाले मतदाता में बढ़चढ़कर भाग लें । उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया सुबह 8 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है।
उपायुक्त ने कहा कि मतदाता का नाम संबंधित नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं।
मतदान के लिए इन पहचानपत्रों का कर सकते हैं इस्तेमाल
उन्होंने बताया कि मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी फोटोयुक्त शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाणपत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, यूआईडीएआई की ओर से जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
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वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदाता डाल सकेंगे वोट
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि आज होने वाले मतदाता में बढ़चढ़कर भाग लें । उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया सुबह 8 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है।
उपायुक्त ने कहा कि मतदाता का नाम संबंधित नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं।
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मतदान के लिए इन पहचानपत्रों का कर सकते हैं इस्तेमाल
उन्होंने बताया कि मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी फोटोयुक्त शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाणपत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, यूआईडीएआई की ओर से जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
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