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Sonipat News: लाडो लक्ष्मी योजना...पात्र महिलाओं का ग्राम सचिव और पटवारी करेंगे पंजीकरण
Sat, 25 Oct 2025 02:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 25 Oct 2025 02:23 AM IST
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फोटो 10: सोनीपत लघु सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंस के दौरान उपायुक्त सुशील सारवान व अन्य अधिकारी
सोनीपत। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र महिलाओं को दिलाने के लिए उपायुक्त सुशील सारवान ने ग्राम सचिव और पटवारी को पात्र महिलाओं का पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर पंजीकरण कार्य की समीक्षा की।
वीसी के बाद उपायुक्त सुशील सारवान ने योजना के तहत महिलाओं के पंजीकरण कार्य की समीक्षा की और आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तार में चर्चा की कि कैसे जल्द पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा सके। इस कार्य की आगामी दिनों के रूपरेखा तैयार कर उस पर कार्य करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने उपमंडल अधिकारियों से कहा कि वह अपने उपमंडल स्तर पर प्राप्त सूची के अनुसार समय पर समय कार्य की समीक्षा करते रहें और पटवारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दें। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिया कि सभी ग्राम सचिवों से कार्य को समय पर करवाएं। शनिवार व रविवार को सभी ग्राम सचिव अपने-अपने गांव में पात्र महिलाओं के एप के जरिए फार्म भरना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी से कहा कि वह सभी एसडीएम व बीडीपीओ के संपर्क में रहे व कार्य को करना सुनिश्चित करें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की पीओ को आंगनबाड़ी केंद्र में सभी महिलाओं को एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस कार्य से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि मुख्यालय से प्राप्त डाटा के अनुसार इस योजना के लिए जिला में 44 533 महिलाएं पात्र है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक होनी चाहिए।
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वीसी के बाद उपायुक्त सुशील सारवान ने योजना के तहत महिलाओं के पंजीकरण कार्य की समीक्षा की और आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तार में चर्चा की कि कैसे जल्द पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा सके। इस कार्य की आगामी दिनों के रूपरेखा तैयार कर उस पर कार्य करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त ने उपमंडल अधिकारियों से कहा कि वह अपने उपमंडल स्तर पर प्राप्त सूची के अनुसार समय पर समय कार्य की समीक्षा करते रहें और पटवारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दें। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिया कि सभी ग्राम सचिवों से कार्य को समय पर करवाएं। शनिवार व रविवार को सभी ग्राम सचिव अपने-अपने गांव में पात्र महिलाओं के एप के जरिए फार्म भरना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी से कहा कि वह सभी एसडीएम व बीडीपीओ के संपर्क में रहे व कार्य को करना सुनिश्चित करें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की पीओ को आंगनबाड़ी केंद्र में सभी महिलाओं को एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस कार्य से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि मुख्यालय से प्राप्त डाटा के अनुसार इस योजना के लिए जिला में 44 533 महिलाएं पात्र है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक होनी चाहिए।