फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Village Secretary and Patwari will register eligible women

Sonipat News: लाडो लक्ष्मी योजना...पात्र महिलाओं का ग्राम सचिव और पटवारी करेंगे पंजीकरण

Sat, 25 Oct 2025 02:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 25 Oct 2025 02:23 AM IST
विज्ञापन
Village Secretary and Patwari will register eligible women
फोटो 10: सोनीपत लघु सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंस के दौरान उपायुक्त सुशील सारवान व अन्य अ​धिकारी
सोनीपत। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र महिलाओं को दिलाने के लिए उपायुक्त सुशील सारवान ने ग्राम सचिव और पटवारी को पात्र महिलाओं का पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर पंजीकरण कार्य की समीक्षा की।
विज्ञापन

वीसी के बाद उपायुक्त सुशील सारवान ने योजना के तहत महिलाओं के पंजीकरण कार्य की समीक्षा की और आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तार में चर्चा की कि कैसे जल्द पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा सके। इस कार्य की आगामी दिनों के रूपरेखा तैयार कर उस पर कार्य करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

उपायुक्त ने उपमंडल अधिकारियों से कहा कि वह अपने उपमंडल स्तर पर प्राप्त सूची के अनुसार समय पर समय कार्य की समीक्षा करते रहें और पटवारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दें। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिया कि सभी ग्राम सचिवों से कार्य को समय पर करवाएं। शनिवार व रविवार को सभी ग्राम सचिव अपने-अपने गांव में पात्र महिलाओं के एप के जरिए फार्म भरना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी से कहा कि वह सभी एसडीएम व बीडीपीओ के संपर्क में रहे व कार्य को करना सुनिश्चित करें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की पीओ को आंगनबाड़ी केंद्र में सभी महिलाओं को एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस कार्य से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि मुख्यालय से प्राप्त डाटा के अनुसार इस योजना के लिए जिला में 44 533 महिलाएं पात्र है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed