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लाठी-जेली से हमला करने के दो दोषियों को तीन साल की कैद
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव आर्य की अदालत ने व्यक्ति पर जेली व लाठी से हमला करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को तीन-तीन साल की कैद व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव सिलाना निवासी कुलदीप ने 28 जनवरी, 2017 को पुलिस को बताया था कि वह 27 जनवरी, 2017 की शाम को अपने प्लॉट से घर जा रहा था। इसी दौरान रवि व अमित ने उस पर पीछे से हमला कर दिया था। वह लाठी व जेली लेकर आए थे। उनके साथ अन्य ने भी हमला किया था। इससे वह घायल हो गया था। उसके भांजे व अन्य ने उसे बचाया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
एएसजे संजीव आर्य की अदालत ने रवि व अमित को दोषी करार दिया है। दोषियों को भादंसं की धारा 325 में तीन साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माना व 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गांव सिलाना निवासी कुलदीप ने 28 जनवरी, 2017 को पुलिस को बताया था कि वह 27 जनवरी, 2017 की शाम को अपने प्लॉट से घर जा रहा था। इसी दौरान रवि व अमित ने उस पर पीछे से हमला कर दिया था। वह लाठी व जेली लेकर आए थे। उनके साथ अन्य ने भी हमला किया था। इससे वह घायल हो गया था। उसके भांजे व अन्य ने उसे बचाया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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एएसजे संजीव आर्य की अदालत ने रवि व अमित को दोषी करार दिया है। दोषियों को भादंसं की धारा 325 में तीन साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माना व 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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