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Sonipat News: आवास योजना के लिए सर्वे पूरा, फ्लैट की बुकिंग शुरू
Wed, 10 Sep 2025 01:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 10 Sep 2025 01:25 AM IST
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सोनीपत। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की नीति के तहत सोनीपत शहर में फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के 5,130 लाभार्थियों में 2,731 ने अपने सर्वे फार्म से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की थी। जांच के बाद 1,461 लाभार्थी पात्र मिले हैं।
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अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने योजना से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि पात्र मिले लाभार्थी 13 सितंबर तक https://hfa.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फ्लैट के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए 10 हजार रुपये संबंधित बैंक के माध्यम से जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई लाभार्थी बुकिंग राशि नहीं जमा करेगा तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। पात्र मिले लाभार्थियों को ड्रॉ के माध्यम से फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।
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538 ईडब्ल्यूएस फ्लैट
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि ड्रॉ के माध्यम से 538 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इन फ्लैटों में सेक्टर-27 गांव अहमदपुर स्थित पार्कर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के 137 फ्लैट, जीटी रोड स्थित सेक्टर-8 में स्थित आकर्षक रिलेट्रस प्राइवेट लिमिटेड के 102 फ्लैट, सेक्टर-61 स्थित परदेशी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 124 फ्लैट, सेक्टर-10 स्थित इंडियन रेलवे वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन के 117 फ्लैट तथा जेबीबी एवरेस्ट बिल्डिटेक प्राइवेट लिमिटेड के 58 फ्लैट हैं।
उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों का एरिया 200 वर्ग फुट है। आवंटन के लिए अधिकतम मूल्य प्रति फ्लैट 1.50 लाख अथवा 750 प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि केवल वे पंजीकृत आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के मांग सर्वेक्षण में फ्लैट विकल्प चुना है।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर हरियाणा राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में पक्का मकान, प्लॉट या फ्लैट न हो।
आवंटन प्रक्रिया हाउसिंग फॉर ऑल हरियाणा विभाग की ओर से पूरी तरह पारदर्शी ड्रॉ ऑफ लॉट्स (लॉटरी पद्धति) के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की नीति के सभी नियम व शर्तें यथावत लागू होंगी।