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Sonipat News: ऋषि कॉलोनी में बिना एनओसी के चलाए जा रहा आरओ प्लांट किया सील
Thu, 28 Nov 2024 01:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 28 Nov 2024 01:20 AM IST
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फोटो 34: सोनीपत के ऋषि कॉलोनी में अवैध रूप से चला जा रहे आरओ प्लांट को सील करती नगर निगम की टीम
ऋषि कॉलोनी में बिना एनओसी के चलाए जा रहे आरओ प्लांट को नगर निगम की ओर से सील कर दिया गया। समाधान शिविर में रिहायशी काॅलोनी में बिना अनुमति आरओ प्लांट चलने की शिकायत की गई थी। नगर निगम ने आरओ प्लांट के संचालक को 21 नवंबर को नोटिस जारी किया था, लेकिन संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया।
बुधवार को नगर निगम की टीम कॉलोनी में पहुंची। संचालक प्लांट चलाने के लिए अनुमति और लाइसेंस नहीं दिखा सका। टीम ने आरओ प्लांट को सील कर दिया। ऋषि काॅलोनी निवासी किरण वर्मा ने समाधान शिविर में शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस में आरओ प्लांट चल रहा है। प्लांट संचालक दिनभर भूजल का अवैध दोहन कर रहा है। वहां से पानी के कैंपर गाड़ियाें में भरकर शहरभर में आपूर्ति किए जा रहे हैं। गली में रोजाना दिनभर वाहनों की भीड़ लगी रहती है, जिससे कॉलोनी के लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। कॉलोनी में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। सोनीपत शहर का भूजल रेड जोन में होने से बिना अनुमति पानी का दोहन नहीं किया जा सकता। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार ने टीम का गठन किया।
बुधवार दोपहर बाद नगर निगम की टीम सहायक अभियंता सुरेश लोहान के साथ पहुंची। टीम में भवन निरीक्षक दलबीर व कनिष्ठ अभियंता अमित कौशिक भी मौजूद रहे। संचालक से लाइसेंस व अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। टीम ने प्लांट समेत सभी बिजली उपकरणों व मशीनों को सील कर दिया।
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आरओ प्लांट लगाने के लिए हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है। सोनीपत पहले ही रेड जोन में शामिल है। यहां पर बिना अनुमति भूजल का दोहन नहीं किया सकता। प्लांट संचालक के पास कोई वैध अनुमति या लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए प्लांट को सील कर दिया है।
- देवेंद्र खासा, सहायक अभियंता, नगर निगम
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बुधवार को नगर निगम की टीम कॉलोनी में पहुंची। संचालक प्लांट चलाने के लिए अनुमति और लाइसेंस नहीं दिखा सका। टीम ने आरओ प्लांट को सील कर दिया। ऋषि काॅलोनी निवासी किरण वर्मा ने समाधान शिविर में शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस में आरओ प्लांट चल रहा है। प्लांट संचालक दिनभर भूजल का अवैध दोहन कर रहा है। वहां से पानी के कैंपर गाड़ियाें में भरकर शहरभर में आपूर्ति किए जा रहे हैं। गली में रोजाना दिनभर वाहनों की भीड़ लगी रहती है, जिससे कॉलोनी के लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। कॉलोनी में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। सोनीपत शहर का भूजल रेड जोन में होने से बिना अनुमति पानी का दोहन नहीं किया जा सकता। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार ने टीम का गठन किया।
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बुधवार दोपहर बाद नगर निगम की टीम सहायक अभियंता सुरेश लोहान के साथ पहुंची। टीम में भवन निरीक्षक दलबीर व कनिष्ठ अभियंता अमित कौशिक भी मौजूद रहे। संचालक से लाइसेंस व अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। टीम ने प्लांट समेत सभी बिजली उपकरणों व मशीनों को सील कर दिया।
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आरओ प्लांट लगाने के लिए हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है। सोनीपत पहले ही रेड जोन में शामिल है। यहां पर बिना अनुमति भूजल का दोहन नहीं किया सकता। प्लांट संचालक के पास कोई वैध अनुमति या लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए प्लांट को सील कर दिया है।
- देवेंद्र खासा, सहायक अभियंता, नगर निगम