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Sonipat News: सशक्त भारत निर्माण पर किया जागरूक
Sun, 28 Dec 2025 01:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 28 Dec 2025 01:37 AM IST
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फोटो 07- सोनीपत के तिहाड़ बागड़ू स्थित राजकीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण
सोनीपत। गांव तिहाड़ बागड़ू स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान एवं पर्यावरणीय विधिक साक्षरता पहल के अंतर्गत जागरूकता व शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता रीता धनखड़ ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पौधरोपण करके की गई।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह, सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल विवाह, पर्यावरण संरक्षण, सशक्त भारत के निर्माण जैसे विषयों पर जागरूक किया गया।
पैनल अधिवक्ता रीता धनखड़ ने विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों, बाल विवाह निषेध अधिनियम पर जानकारी दी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्तव्यों पर जागरूक किया गया।
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उन्होंने बताया कि बाल विवाह समाज के विकास में बाधक हैं।
विद्यार्थियों ने पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, आज सुरक्षा करें, कल सुरक्षित रहें के संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बाल विवाह न करने, न होने देने की शपथ भी ली।
वहीं पैनल अधिवक्ता रीता धनखड़ ने सभी को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (एनएएलएसए) व हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (एचएसएलएसए) संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 3 लाख से कम आय वाले लोगों को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर कार्यालय में निशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है।
हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 व 15100 पर कानूनी सलाह व जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह, सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल विवाह, पर्यावरण संरक्षण, सशक्त भारत के निर्माण जैसे विषयों पर जागरूक किया गया।
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पैनल अधिवक्ता रीता धनखड़ ने विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों, बाल विवाह निषेध अधिनियम पर जानकारी दी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्तव्यों पर जागरूक किया गया।
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उन्होंने बताया कि बाल विवाह समाज के विकास में बाधक हैं।
विद्यार्थियों ने पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, आज सुरक्षा करें, कल सुरक्षित रहें के संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बाल विवाह न करने, न होने देने की शपथ भी ली।
वहीं पैनल अधिवक्ता रीता धनखड़ ने सभी को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (एनएएलएसए) व हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (एचएसएलएसए) संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 3 लाख से कम आय वाले लोगों को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर कार्यालय में निशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है।
हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 व 15100 पर कानूनी सलाह व जानकारी प्राप्त की जा सकती है।