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Sonipat News: कैदियों और बंदियों को मिलेगी कानूनों की जानकारी

Wed, 28 May 2025 12:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 28 May 2025 12:48 AM IST
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Prisoners and prisoners will get information about laws
फोटो 05: सीजेएम प्रचेता सिंह।
सोनीपत। जिला कारागार के बंदी और कैदी अब कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव प्रचेता सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से 2 से 30 जून तक कारागार में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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सीजेएम ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य जेल में कैदियों और बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। इन शिविरों के माध्यम से उन्हें न्यायिक प्रक्रिया, विधिक सहायता, मानवाधिकार और पुनर्वास से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी।
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उन्हें मानवाधिकार और उनका संरक्षण, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार, अदालती प्रक्रियाओं की जानकारी, सजा, पैरोल और पुनर्वास संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही कैदियों के कर्तव्य एवं समाज में पुन: एकीकरण की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।
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सीजेएम ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य जेल में रह रहे बंदियों को उनके अधिकारों से अवगत कराना और समाज में सम्मान पूर्वक पुन: स्थापित होने की दिशा में मार्गदर्शन देना है। जेल में व्याप्त विधिक समस्याओं को समझकर उन्हें कम करने और जेल के वातावरण को सुधारने की दिशा में यह एक सकारात्मक प्रयास है।
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