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Sonipat News: शहर के कोचिंग सेंटरों व होटलों पर नगर निगम का शिकंजा, 25 को नोटिस जारी

Sat, 27 Jun 2026 06:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 27 Jun 2026 06:08 AM IST
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Municipal Corporation cracks down on city coaching centers and hotels; notices issued.
फोटो : सोनीपत के मुरथल में एक ढाबे पर नोटिस देने पहुंची नगर निगम की टीम। स्रोत: नगर निगम
सोनीपत। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटरों, ढाबों व होटल संचालकों पर नगर निगम की ओर से शिकंजा कसा गया। दिल्ली व लखनऊ में अग्निकांड के बाद शुक्रवार को हुई कार्रवाई के दौरान नियमों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटरों और होटलों पर 40 नोटिस थमाए गए।
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नगर निगम की ओर से होटल व कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा इंतजाम परखे। शहर के कोचिंग सेंटरों में प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक तैयारी के लिए प्रतिदिन हजारों छात्र-छात्राएं पहुंचते हैं। इन सेंटरों में ज्यादातर ऐसे मिले जिनमें आने-जाने के लिए न केवल संकरा रास्ता मिला बल्कि बुनियादी सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की जा रही थी।
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जांच के दौरान आपातकालीन निकासी की कमी और फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियां सामने आई। इस पर सात स्थानों पर नोटिस चस्पा करके जल्द सुधार करने के लिए कहा गया। चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं की गई तो बैंक्वेट हॉल व अन्य व्यवसायिक संस्थानों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई कर सीज किया जाएगा।
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अमर उजाला में प्रकाशित समाचार में संवाद न्यूज एजेंसी ने दिल्ली व लखनऊ अग्निकांड के बाद समाचार प्रकाशित कर लापरवाही पर चेताया था। उसके बाद से नगर निगम की ओर से जांच करने के साथ ही नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एक दिन पहले सात बैंक्वेट हॉल मालिकों को नोटिस थमाए गए थे।
शुक्रवार को सोनीपत शहर में अंदर कोचिंग संस्थान व होटलों के साथ मुरथल के ढाबों पर नोटिस दिए गए। जांच का मुख्य उद्देश्य फायर सेफ्टी, लिफ्ट सुरक्षा और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की स्थिति का आंकलन करना रहा। फायर सेफ्टी अनुपालन, प्रवेश और निकास मार्ग सहित कई सुरक्षा मानकों में खामियां मिलीं।
नोटिस जारी करके संबंधित संस्थान प्रबंधन को तत्काल खामियां दूर करने के लिए कहा गया। नोटिस के जरिए स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो नियमानुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।



नगर निगम की ओर से शहर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर चल रहे कोचिंग सेंटरों, होटलों व मुरथल के ढाबों पर जांच की गई। आपातकालीन निकासी की कमी और फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियां मिलने पर 40 को नोटिस दिए गए। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नोटिस के अनुसार जारी आदेशों का उल्लंघन करने कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- हर्षित कुमार, आयुक्त नगर निगम
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