फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Life imprisonment to the murderer of the youth, fine of two thousand rupees also imposed

Sonipat News: युवक के हत्यारे को उम्रकैद, दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Mon, 23 Dec 2024 07:21 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2024 07:21 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the murderer of the youth, fine of two thousand rupees also imposed
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम सीखने वाले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी हरीश को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन


गांव मोहाना निवासी गुलाब सिंह ने 18 दिसंबर, 2020 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया कि उनका बेटा नितिक बीएसटी रोड पर गांव शेखपुरा निवासी राकेश की दुकान आरके इलेक्ट्रॉनिक पर काम सीखता था। राकेश उनके साढू हैं। घटना के दिन नितिक दुकान पर बैठा था। तभी दुकान पर पानीपत के समालखा निवासी युवक और गांव बेगा निवासी हरीश भी मौजूद थे। हरीश के साथ आए युवक के पास पिस्तौल थी। देखने के बहाने हरीश ने पिस्तौल लेकर नितिक पर गोली चला दी थी। गोली सीधे नितिक को जाकर लगी थी। राकेश तुरंत नितिक को घायल अवस्था में इलाज के लिए सोनीपत के निजी अस्पताल में ले गया था। जहां नितिक की मौत हो गई थी। पुलिस ने गुलाब सिंह के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए गन्नौर थाना पुलिस ने आरोपी हरीश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed