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Sonipat: चार दुष्कर्मियों को आजीवन कारावास, नाबालिग का अपहरण कर किया था सामूहिक दुष्कर्म
Wed, 15 Mar 2023 08:47 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 15 Mar 2023 08:47 PM IST
सार
गोहाना क्षेत्र से किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में एक आरोपी नाबालिग होने के चलते उसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है। 25 अप्रैल, 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
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- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में किशोरी का अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी जुवेनाइल होने के चलते उसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हो रही है। दोषियों पर 51-51 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सभी दोषियों की जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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शहर थाना गोहाना में एक महिला ने 25 अप्रैल, 2019 को शिकायत दी थी कि उनकी 14 साल की बेटी 22 अप्रैल को सब्जी लेने गई थी। उसके बाद वह लापता हो गई थी। महिला ने अज्ञात पर उनकी बेटी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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3 मई, 2019 को महिला ने डीएसपी से मिलकर शिकायत दी कि उसे शक है कि उसकी बेटी का गोहाना क्षेत्र के युवक ने अपने साथियों के साथ अपहरण किया है। पुलिस ने 5 मई, 2019 को युवक को काबू कर लिया तो उसने अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म करना कुबूल कर लिया।
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पुलिस ने मामले में राहुल व लखन नाम के दो युवकों को भी गिरफ्तार किया था। इस बीच गोहाना क्षेत्र के लड़के के परिजनों ने कागजात पेश किए, जिसमें वह जुवेनाइल मिला। पुलिस ने उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया। पुलिस ने मामले में 28 मई, 2019 को पुलिस ने गोहाना के गढ़ी उजाले खां निवासी मोनू को गिरफ्तार किया था।
उसे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की, लेकिन लड़की नहीं मिली। बाद में पुलिस ने मामले में धनाना के अजय, रोहतक के गांधी नगर के आशीष और रोहतक के किलो मोहल्ला के सज्जन उर्फ लव को गिरफ्तार करने के साथ लड़की को बरामद कर लिया था। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने मोनू, अजय, आशीष व सज्जन को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
वहीं भादंसं की धारा 342 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चारों दोषियों की जुर्माना राशि में 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। मामले में राहुल और लखन को बरी कर दिया गया है।