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Sonipat News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Sat, 07 Dec 2024 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 07 Dec 2024 12:05 AM IST
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नारनौल। जमीन के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से चोट मारकर हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने दोषी बापडोली के बाबूलाल को हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साल 2022 मई में गांव बापडोली निवासी अंकित ने थाना सदर में शिकायत दी थी।
इसमें उसने बताया था कि उसका और पिता के चाचा का मकान साथ–साथ है। पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। बाबूलाल और उसके भतीजे मृतक सुरेंद्र के बीच जमीन के एक भूखंड के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। सुरेंद्र एक निजी कंपनी के टावर की मशीन लगवा रहा था। इस पर बाबूलाल ने विरोध किया था। इस विवाद में आरोपी ने कुल्हाड़ी से सुरेंद्र पर गर्दन पर वार किया था। संवाद
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न्यायालय ने दोषी बापडोली के बाबूलाल को हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साल 2022 मई में गांव बापडोली निवासी अंकित ने थाना सदर में शिकायत दी थी।
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इसमें उसने बताया था कि उसका और पिता के चाचा का मकान साथ–साथ है। पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। बाबूलाल और उसके भतीजे मृतक सुरेंद्र के बीच जमीन के एक भूखंड के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। सुरेंद्र एक निजी कंपनी के टावर की मशीन लगवा रहा था। इस पर बाबूलाल ने विरोध किया था। इस विवाद में आरोपी ने कुल्हाड़ी से सुरेंद्र पर गर्दन पर वार किया था। संवाद
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