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Sonipat News: दूरदर्शन के सभी चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य
Fri, 16 Feb 2024 10:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 16 Feb 2024 10:25 PM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए जिलास्तर पर केबल टीवी नेटवर्क की निगरानी की जाएगी। लोकल केबल टीवी नेटवर्क की ओर से दूरदर्शन के सभी चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य है। घरों में लगे केबल में कोई समस्या आ रही है तो आमजन जिला स्तरीय निगरानी समिति को भी लिखित में शिकायत दे सकता है।
अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी शुक्रवार को अपने कार्यालय में लोकल केबल टीवी नेटवर्क निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक ले रही थी। उन्होंने जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि वह लोकल केबल टीवी नेटवर्क के निगरानी संबंधी प्रचार प्रसार करें। जिससे आमजन को इसके बारे में विस्तार से पता लग सके। उन्होंने कहा कि केबल टीवी नेटवर्क से संबंधित जो अवैध ऑपरेटर है और जिसने अपना पंजीकरण डाकघर में नहीं करवाया है उसके खिलाफ अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लोकल केबल टीवी नेटवर्क की ओर से दूरदर्शन के सभी चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य है। अगर कोई केवल संचालक कोताही करता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम 1995 के तहत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की प्रत्येक तीन माह में बैठक की जाएगी।
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अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी शुक्रवार को अपने कार्यालय में लोकल केबल टीवी नेटवर्क निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक ले रही थी। उन्होंने जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि वह लोकल केबल टीवी नेटवर्क के निगरानी संबंधी प्रचार प्रसार करें। जिससे आमजन को इसके बारे में विस्तार से पता लग सके। उन्होंने कहा कि केबल टीवी नेटवर्क से संबंधित जो अवैध ऑपरेटर है और जिसने अपना पंजीकरण डाकघर में नहीं करवाया है उसके खिलाफ अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लोकल केबल टीवी नेटवर्क की ओर से दूरदर्शन के सभी चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य है। अगर कोई केवल संचालक कोताही करता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम 1995 के तहत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की प्रत्येक तीन माह में बैठक की जाएगी।
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