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Sonipat News: महिला का पर्स छीनने के दोषी को पांच साल कैद
Wed, 20 Mar 2024 12:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 20 Mar 2024 12:00 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने महिला का पर्स छीनने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
26 जून 2022 को माडल टाउन निवासी गीता ने सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वह 22 जून 2022 को शाम के समय मॉडल टाउन स्थित जैश पार्क के पास से कच्चे क्वार्टर बाजार में जा रही थीं। तभी स्कूटी सवार युवक उनका पर्स छीन ले गया था। उनके पर्स में मोबाइल व पांच हजार रुपये की नकदी थी। तब उन्होंने पुलिस को शिकायत नहीं दी थी। हालांकि आसपास के लोगों को बता दिया था। महिला ने बताया था कि 26 जून 2022 की रात को आसपास के लोगों ने युवक को संदेह के आधार पर पकड़ लिया था। जब उन्हें मौके पर बुलाया तो उन्होंने आरोपी को पहचान लिया था। उसने अपनी पहचान अशोक विहार की गली नंबर-7 निवासी रोहित वर्मा के रूप में दी थी। उसे पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी रोहित वर्मा को दोषी करार दिया है। मंगलवार को अदालत ने दोषी रोहित को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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26 जून 2022 को माडल टाउन निवासी गीता ने सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वह 22 जून 2022 को शाम के समय मॉडल टाउन स्थित जैश पार्क के पास से कच्चे क्वार्टर बाजार में जा रही थीं। तभी स्कूटी सवार युवक उनका पर्स छीन ले गया था। उनके पर्स में मोबाइल व पांच हजार रुपये की नकदी थी। तब उन्होंने पुलिस को शिकायत नहीं दी थी। हालांकि आसपास के लोगों को बता दिया था। महिला ने बताया था कि 26 जून 2022 की रात को आसपास के लोगों ने युवक को संदेह के आधार पर पकड़ लिया था। जब उन्हें मौके पर बुलाया तो उन्होंने आरोपी को पहचान लिया था। उसने अपनी पहचान अशोक विहार की गली नंबर-7 निवासी रोहित वर्मा के रूप में दी थी। उसे पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी रोहित वर्मा को दोषी करार दिया है। मंगलवार को अदालत ने दोषी रोहित को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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