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शादी में जाने से मना करने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

Tue, 21 Feb 2017 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत। Updated Tue, 21 Feb 2017 12:21 AM IST
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शादी में जाने से मना करने पर पत्नी संग मारपीट करने के साथ ही गला दबाकर हत्या करने वाले पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनजीत कौर की कोर्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उसने अप्रैल 2014 में घटना को अंजाम दिया था, जिसमें महिला के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था और उसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
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सरकारी वकील पवन अत्री ने बताया कि गांव निजामपुर माजरा के रहने वाले राजेश ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी बहन प्रमिला की शादी सिवानका गांव के राजीव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन प्रमिला का उत्पीड़न किया जाने लगा, जिसके लिए कई बार उसने मायके में शिकायत की। दो अप्रैल 2014 को राजीव ने प्रमिला को अपनी मौसी के लड़के शादी में चलने के लिए कहा तो प्रमिला ने जाने से मना कर दिया। इस पर राजीव ने उसके साथ मारपीट करते हुए तकिए से उसका मुंह दबा दिया और उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। राजेश की शिकायत पर बरौदा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनजीत कौर ने राजीव को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है और अर्थदंड जमा नहीं करने पर सजा को एक माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
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