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Sonipat: बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को उम्रकैद, 13 वर्षीय बालिका की मां ने दर्ज कराया था मुकदमा
Fri, 22 Mar 2024 07:01 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 22 Mar 2024 07:01 PM IST
सार
16 फरवरी 2023 को 13 वर्षीय बालिका की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। बालिका के माता-पिता कंपनी गए थे। छोटा भाई दुकान पर गया तो कमरे में आरोपी घुस गए थे। राई थाना क्षेत्र के गांव निवासी तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। बिहार की रहने वाली महिला के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
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- फोटो : google
विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 70-70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। तीनों की जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 14 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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राई थाना क्षेत्र के एक गांव में किराये पर रहने वाली मूलरूप से बिहार निवासी महिला ने 16 फरवरी 2023 को पुलिस को बताया था कि उनके पास 13 वर्षीय बेटी और आठ साल का बेटा है। वह और उनके पति फैक्टरी में नौकरी करते हैं। वह घटना के दिन सुबह आठ बजे ड्यूटी पर चले गए थे। कमरे में उनकी बेटी व बेटा थे।
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महिला ने बताया था कि सुबह साढ़े 11 बजे बेटा दुकान पर गया था। उस समय उनकी बेटी कमरे में अकेली थी। आसपास के कमरों में वाले लोग भी बाहर गए थे। इस बीच गांव का ही तुषार, नवीन व उसका एक दोस्त दीवार फांदकर कॉलोनी में आ गए। उन्हें देखकर बेटी ने दरवाजा बंद कर लिया था। इस पर तीनों ने दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी थी। इसके बाद बेटी ने डर कर दरवाजा खोल दिया था। इसके बाद तीनों आरोपी कमरे में घुस गए थे और उनकी बेटी से दुष्कर्म किया था।
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तीनों ने परिवार को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में वह भाग गए थे। पीड़िता ने अपने पिता को कॉल कर घटना की जानकारी दी थी। मामले में राई थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई उषा रानी की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पहचान तुषार व नवीन के रूप में हुई थी। बाद में 18 फरवरी को तीसरे आरोपी अमन को भी गिरफ्तार कर लिया था। एसआई उषा ने मामले में कार्रवाई करते हुए सबूत जुटाने के बाद 11 अप्रैल 2023 को चालान अदालत में पेश कर दिया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भादंसं की धारा 450 में भी उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और धमकी देने में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।