फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Rape convict sentenced 20 years and friend five years in Sonipat

Sonipat: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल और साथी को पांच साल की सजा, बहकाकर ले गया था होटल

Wed, 26 Jul 2023 09:18 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 26 Jul 2023 09:18 PM IST
सार

बहकाकर होटल में लेजाकर दुष्कर्म किया था, इसमें साथी ने मदद की थी। पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के गांव अकबरगढ़ के निखिल व उसके साथी सौरभ को गिरफ्तार किया था। आरोपी लड़की के गांव में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे।

विज्ञापन
Rape convict sentenced 20 years and friend five years in Sonipat
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहकाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और 60 हजार रुपये तथा उसकी मदद करने वाले साथी को पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


मोहाना थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 साल की लड़की ने 10 मार्च, 2021 को पुलिस को बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव अकबरगढ़ निवासी निखिल व उसके गांव के रहने वाला सौरभ उनके गांव में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। उसकी युवकों से पहचान हो गई थी। युवक 9 मार्च, 2021 को उसे सोनीपत बुलाया। वह अपने रिश्ते में चाचा के साथ सामान लेने सोनीपत गई थी।
विज्ञापन


वहां उसे निखिल और सौरभ मिल गए। वह उसे बहकाकर रेलवे स्टेशन की तरफ एक होटल में ले गए। वहां पर निखिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि युवक के साथी ने उसकी मदद की थी। बाद में आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। दुष्कर्म के बाद उसकी हालत बिगड़ गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजनों को बताने के बाद मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन महिला थाना प्रभारी प्रमिला की टीम ने आरोपी निखिल व उसके साथी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।


मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने निखिल को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा उसके साथी सौरभ को भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। वहीं निखिल की जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed