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Sonipat: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी किया

Tue, 26 Jul 2022 09:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 26 Jul 2022 09:57 PM IST
सार

किशोरी से पहले एक दोषी ने दुष्कर्म किया, तीन सप्ताह बाद साथी संग मिलकर दुष्कर्म किया था। अदालत ने दोनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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Life imprisonment to the convicts of gang rape of a teenager in Sonipat of Haryana
- फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए दो को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। 

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मुरथल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 5 अप्रैल 2021 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोसी अमित ने एक महीने पहले बहकाकर बुलाने के बाद दुष्कर्म किया था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी को आरोपी अमित ने एक सप्ताह डरा-धमकाकर अपने घर पर बुलाया था।
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वहां पर अमित व उसके साथी मोहित ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला ने अमित के भाई पर भी उनकी मदद करने का आरोप लगाया था। उसकी बेटी के उदास रहने पर जब उसने उससे जानकारी ली तो मामले का पता लगा था। पुलिस ने मामले में किशोरी की मां के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। 
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने अमित व उसके साथी मोहित को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अमित व उसके साथी मोहित को भादंसं की धारा 376 डीए में उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में दो साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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