फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Life imprisonment to a man convicted of obscenity with his four-year-old niece in Sonepat

Sonipat: चार साल की भतीजी संग की अश्लीलता, आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया

Sat, 29 Apr 2023 04:32 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Sat, 29 Apr 2023 04:32 PM IST
सार

महिला ने 26 फरवरी, 2022 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि वह घर में पहली मंजिल पर रहती हैं। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनकी सास-ससुर उनके देवर संग रहते हैं। महिला ने बताया था कि उनकी चार साल की बेटी ने उन्हें बताया कि चाचा ने उनके साथ गलत हरकत की है।

विज्ञापन
Life imprisonment to a man convicted of obscenity with his four-year-old niece in Sonepat
rape demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार साल की बच्ची संग अश्लीलता करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।

विज्ञापन


गांव में दोषी के खिलाफ 26 फरवरी, 2022 को दर्ज हुआ था मुकदमा
महिला ने 26 फरवरी, 2022 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि वह घर में पहली मंजिल पर रहती हैं। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनकी सास-ससुर उनके देवर संग रहते हैं। महिला ने बताया था कि उनकी चार साल की बेटी ने उन्हें बताया कि चाचा ने उनके साथ गलत हरकत की है। बेटी ने उसे मामले से अवगत कराया तो उन्होंने सास-ससुर को इसकी जानकारी दी थी।
विज्ञापन


एक ही घर में ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल पर अलग-अलग रहते थे दोनों भाई
जिस पर उनके सास-ससुर ने झगड़ा कर उन्हें ही घर से निकाल दिया था। जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले में महिला के देवर के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए मुरथल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


बच्ची ने मां को कराया था अवगत, मुरथल थाना में दी गई थी शिकायत
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed