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कैथल के युवक को ढाई साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Fri, 05 Feb 2016 11:30 PM IST
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शराब पीकर डंपर चलाकर एक दर्जन राहगीरों को घायल करने के आरोपी कैथल निवासी मुकेश को अदालत ने ढाई साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दरअसल, 9 दिसंबर 2013 को एक डंपर ने पहले ओवरब्रिज के नीचे खड़े टाटा-407 को टक्कर मारी। इसके बाद आगे वाहनों और रेहड़ियों को टक्कर मारता हुआ ओवरब्रिज के पोल से जा टकराया। घटना में एक दर्जन युवक घायल हो गए थे। घायलों में ओवरब्रिज के नीचे फल और चाय की रेहड़ी लगाने वाले भी थे। इसके अलावा एक जैन कॉलेज का गार्ड और एक चिरस्मी गांव निवासी ट्यूशन से पढ़कर साइकिल से घर लौट रहा छात्र मोहित भी शामिल था। वह तो हादसे में विकलांग हो गया था। पुलिस ने डंपर चालक कैथल जिले के गांव सबरौली निवासी मुकेश को लापरवाही से ड्राइविंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में चालक ने बताया कि डंपर के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, लेकिन शराब के नशे में पता नहीं चला। तभी से आरोपी के खिलाफ स्थानीय अदालत में केस चल रहा था। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुकेश को ढाई साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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दरअसल, 9 दिसंबर 2013 को एक डंपर ने पहले ओवरब्रिज के नीचे खड़े टाटा-407 को टक्कर मारी। इसके बाद आगे वाहनों और रेहड़ियों को टक्कर मारता हुआ ओवरब्रिज के पोल से जा टकराया। घटना में एक दर्जन युवक घायल हो गए थे। घायलों में ओवरब्रिज के नीचे फल और चाय की रेहड़ी लगाने वाले भी थे। इसके अलावा एक जैन कॉलेज का गार्ड और एक चिरस्मी गांव निवासी ट्यूशन से पढ़कर साइकिल से घर लौट रहा छात्र मोहित भी शामिल था। वह तो हादसे में विकलांग हो गया था। पुलिस ने डंपर चालक कैथल जिले के गांव सबरौली निवासी मुकेश को लापरवाही से ड्राइविंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में चालक ने बताया कि डंपर के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, लेकिन शराब के नशे में पता नहीं चला। तभी से आरोपी के खिलाफ स्थानीय अदालत में केस चल रहा था। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुकेश को ढाई साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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