सोनीपत: यमुना में अवैध रूप से पुल का निर्माण करने पर खनन कंपनी के खिलाफ मुकदमा
सिंचाई विभाग के एसडीओ के बयान पर आनंद एंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस को शिकायत देने के साथ ही सिंचाई विभाग की तरफ से खनन विभाग को भी जानकारी दी।
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हरियाणा सोनीपत के गांव टिकौला के पास यमुना में बिना अनुमति पुल बनाने के मामले में सिंचाई विभाग की शिकायत पर मुरथल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंपनी के खिलाफ हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गांव टिकौला के पास यमुना किनारे पर रेत खनन का ठेका आनंद खनन कंपनी ने ले रखा है। गर्मी बढ़ने से यमुना में जल प्रवाह कम हो गया है। उसके चलते यमुना के दोनों किनारों पर रेत का क्षेत्र बढ़ गया है। आरोप है कि खनन कंपनी के प्रबंधकों ने ज्यादा क्षेत्र में रेत खनन कराने के लिए यमुना के बेड में कच्चे पुल का निर्माण करा लिया।
खनन कंपनी की तरफ से रास्ता बनाने को खनन व सिंचाई विभाग से अनुमति नहीं ली गई। कंपनी ने यमुना पर पुल बनाया और खनन शुरू करा दिया। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद अब सिंचाई विभाग के एसडीओ विक्रम के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कच्चे पुलिस को हटाया जाएगा।
यमुना नदी का जल प्रवाह किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने विशेष टीम का गठन किया हुआ है। वहीं एक निर्धारित क्षेत्र में ही बालू रेत का खनन किया जा सकता है। किसी भी स्थान पर कंपनी खनन नहीं कर सकती है। अवैध खनन से यमुना का जल प्रवाह, ग्रीन बेल्ट और हरियाली क्षेत्र प्रभावित होता है। इससे यमुना का किसी एक दिशा में अवैध कटान का डर बना रहता है।
सिंचाई विभाग की तरफ से मिली शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अवैध पुल को तोड़ने को सिंचाई विभाग की टीम आती है तो पुलिस उपलब्ध कराई जाएगी। अवैध निर्माण की जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। - इंस्पेक्टर सुमित कुमार, थाना प्रभारी, थाना मुरथल