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सरिया से जानलेवा हमला करने के दोषी को चार साल कैद
Updated Wed, 01 Aug 2018 01:09 AM IST
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सरिये से जानलेवा हमला करने के दोषी को चार साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोट मोहल्ला गन्नौर निवासी सुनीता ने 19 अक्तूबर, 2014 को शिकायत दी थी कि वह 18 अक्तूबर, 2014 को अपने भांजे शास्त्री नगर गन्नौर निवासी हरीश के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चिराग गार्डन में गई थी। जब वह उसके साथ वापस लौट रही थी तो कोट मोहल्ला में पहुंचने पर कोट मोहल्ला निवासर तरुण, संजय व एक अन्य ने उसके भांजे पर हमला कर दिया था। आरोपियों ने सरिया, लाठी व डंडे से उसके भांजे पर जानलेवा हमला किया था। जिसमें वह बेसुध हो गया था। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में सुनीता के बयान पर केस दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तरुण, संजय व समालखा निवासी विशाल को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एएसजे अश्विनी कुमार की अदालत ने तरुण को दोषी करार दिया है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। वहीं मामले में अदालत ने संजय व विशाल को बरी कर दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोट मोहल्ला गन्नौर निवासी सुनीता ने 19 अक्तूबर, 2014 को शिकायत दी थी कि वह 18 अक्तूबर, 2014 को अपने भांजे शास्त्री नगर गन्नौर निवासी हरीश के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चिराग गार्डन में गई थी। जब वह उसके साथ वापस लौट रही थी तो कोट मोहल्ला में पहुंचने पर कोट मोहल्ला निवासर तरुण, संजय व एक अन्य ने उसके भांजे पर हमला कर दिया था। आरोपियों ने सरिया, लाठी व डंडे से उसके भांजे पर जानलेवा हमला किया था। जिसमें वह बेसुध हो गया था। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में सुनीता के बयान पर केस दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तरुण, संजय व समालखा निवासी विशाल को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एएसजे अश्विनी कुमार की अदालत ने तरुण को दोषी करार दिया है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। वहीं मामले में अदालत ने संजय व विशाल को बरी कर दिया।