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ब्यूटी पार्लर संचालिका व पति को सात-सात साल कैद
Updated Sun, 16 Jul 2017 12:19 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत।
नाबालिग लड़की की पिटाई करने और उसे किसी युवक के साथ भगाने के मामले में ब्यूटी पार्लर संचालिका व उसके पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को सात-सात साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
सोनीपत निवासी एक व्यक्ति ने 16 मई, 2015 को थाना सिविल लाइन में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी सेक्टर-15 स्थित एक ब्यूटी पार्लर में काम सीखने जाती थी। 15 जनवरी, 2015 को उसकी बेटी को उसके साथ दिल्ली जाना था। इसी दौरान ब्यूटी पार्लर संचालिका मधु ने उसके पास फोन कर उसे ब्यूटी पार्लर पर बुला लिया था। जब वह वापस नहीं आई तो वह ब्यूटी पार्लर पर गया। वहां पूछताछ की तो बताया कि वह उनके पास नहीं आई, वह उनके पड़ोस वाले ब्यूटी पार्लर पर है। इस बीच उसे पता लगा कि उसकी लड़की को ब्यूटी पार्लर वाली ने किसी युवक के साथ भगा दिया है। जब लड़की का सुराग नहीं लगा तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।
जांच के दौरान पुलिस ने 21 मई, 2015 को लड़की को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए और उसे बालग्राम राई भेज दिया गया। इसी बीच सिविल अस्पताल से उसका जन्म प्रमाण पत्र लिया गया, जिसमें वह नाबालिग मिली। तीन जुलाई, 2015 को पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया, जो लड़की को भगा ले गया था। पूछताछ में सामने आया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका मधु व उसके पति संजय ने लड़की की पिटाई उसे भागने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने संजय व मधु को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने मधू व संजय को दोषी करार दिया है। पुलिस ने दोनों को सात-सात कैद व और 10-10 हजार रुपये जुर्माना, और अन्य धाराओं में दो साल कैद व एक साल कैद की सजा दी है। सजा एक साथ चलेंगी। मामले में जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है।
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ब्यूटी पार्लर संचालिका और पति को सात-सात साल कैद
नाबालिग की पिटाई करने और युवक के साथ भगाने के दोषी करार
अदालत ने दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई
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सोनीपत।
नाबालिग लड़की की पिटाई करने और उसे किसी युवक के साथ भगाने के मामले में ब्यूटी पार्लर संचालिका व उसके पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को सात-सात साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
सोनीपत निवासी एक व्यक्ति ने 16 मई, 2015 को थाना सिविल लाइन में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी सेक्टर-15 स्थित एक ब्यूटी पार्लर में काम सीखने जाती थी। 15 जनवरी, 2015 को उसकी बेटी को उसके साथ दिल्ली जाना था। इसी दौरान ब्यूटी पार्लर संचालिका मधु ने उसके पास फोन कर उसे ब्यूटी पार्लर पर बुला लिया था। जब वह वापस नहीं आई तो वह ब्यूटी पार्लर पर गया। वहां पूछताछ की तो बताया कि वह उनके पास नहीं आई, वह उनके पड़ोस वाले ब्यूटी पार्लर पर है। इस बीच उसे पता लगा कि उसकी लड़की को ब्यूटी पार्लर वाली ने किसी युवक के साथ भगा दिया है। जब लड़की का सुराग नहीं लगा तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।
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जांच के दौरान पुलिस ने 21 मई, 2015 को लड़की को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए और उसे बालग्राम राई भेज दिया गया। इसी बीच सिविल अस्पताल से उसका जन्म प्रमाण पत्र लिया गया, जिसमें वह नाबालिग मिली। तीन जुलाई, 2015 को पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया, जो लड़की को भगा ले गया था। पूछताछ में सामने आया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका मधु व उसके पति संजय ने लड़की की पिटाई उसे भागने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने संजय व मधु को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने मधू व संजय को दोषी करार दिया है। पुलिस ने दोनों को सात-सात कैद व और 10-10 हजार रुपये जुर्माना, और अन्य धाराओं में दो साल कैद व एक साल कैद की सजा दी है। सजा एक साथ चलेंगी। मामले में जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है।
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ब्यूटी पार्लर संचालिका और पति को सात-सात साल कैद
नाबालिग की पिटाई करने और युवक के साथ भगाने के दोषी करार
अदालत ने दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई