फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   रिश्वतखोर पटवारी को चार साल की कैद

रिश्वतखोर पटवारी को चार साल की कैद

Wed, 27 Feb 2019 12:49 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 27 Feb 2019 12:49 AM IST
विज्ञापन
रिश्वतखोर पटवारी को चार साल की कैद
रिश्वतखोर पटवारी को चार साल की कैद
विज्ञापन

-इंतकाल चढ़ाने के नाम पर तीन हजार रुपये की रिश्वत के साथ हुआ था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने इंतकाल चढ़ाने के नाम पर तीन हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए आरोपी पटवारी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे चार साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विदित रहे कि रोहतक के गांव सांघी निवासी कृष्ण ने विजिलेंस को बताया था कि उसका गोहाना शहर की चोपड़ा कालोनी में प्लाट है। यह प्लाट उसकी मां के नाम पर है। कृष्ण को इस प्लाट को बेचना था, जिसके इंतकाल के लिए पटवारी रोशन लाल उसे परेशान कर रहा था। कृष्ण ने विजिलेंस को दी शिकायत में बताया था कि पटवारी रोशनलाल इंतकाल करने के नाम पर 12 सौ रुपये पहले ही ले चुका था। अब तीन हजार रुपये की मांग कर रहा था। कृष्ण का कहना था कि उसने इस संबंध में तहसीलदार से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर कृष्ण ने विजिलेंस को शिकायत की थी। मामले में 9 सितंबर, 2016 को रोशनलाल को रंगे हाथ पकड़ने की कार्रवाई की गई। इसके लिए सोनीपत के तत्कालीन बीडीपीओ राकेश वोहरा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। विजिलेंस सोनीपत की टीम में तत्कालीन इंस्पेक्टर राजीव सोनी, सब इंस्पेक्टर राम मेहर, एएसआई कटार सिंह और ईएचसी अनिल कुमार को शामिल किया गया था। टीम ने शिकायतकर्ता कृष्ण को तीन हजार रुपये देकर पटवारी के पास भेजा था। पटवारी ने कार्यालय के बाहर जैसे ही पैसे लिए विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने रोशनलाल को दोषी करार दिया है। उसे चार साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed