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मादक पदार्थ तस्कर को दो वर्ष कैद
Updated Thu, 03 Aug 2017 12:47 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। मुख्य सिपाही कुलदीप 15 मई, 2015 को गांव आंवली-गिवाना रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गांव गिवाना की तरफ से एक युवक आता दिखाई दिया था। पुलिस को देखकर जब वह युवक वापस जाने लगा तो पुलिस ने शक के आधार पर उसे पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 140 ग्राम चरस मिली थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी ने अपनी पहचान गांव आंवली निवासी जगमेंद्र क रूप में दी थी। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को एएसजे डा. सुशील कुमार की अदालत ने जगमहेंद्र को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। मुख्य सिपाही कुलदीप 15 मई, 2015 को गांव आंवली-गिवाना रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गांव गिवाना की तरफ से एक युवक आता दिखाई दिया था। पुलिस को देखकर जब वह युवक वापस जाने लगा तो पुलिस ने शक के आधार पर उसे पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 140 ग्राम चरस मिली थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी ने अपनी पहचान गांव आंवली निवासी जगमेंद्र क रूप में दी थी। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को एएसजे डा. सुशील कुमार की अदालत ने जगमहेंद्र को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।