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Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया

Wed, 06 Jul 2022 07:43 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 06 Jul 2022 07:43 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है, जिसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश हैं। मोहाना थाना क्षेत्र के गांव में 17 सितंबर 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ था।

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20 years imprisonment for raping teenager in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म करने व बाद में बहकाकर ले जाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। 

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एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 सितंबर, 2020 को पुलिस को बताया था कि उसके भाई-भाभी की मौत हो चुकी है। उनकी बेटी का पालन-पोषण वह कर रहा है। उसकी भतीजी(15) को आरोपी प्रशांत 16 सितंबर, 2020 की रात को बहकाकर ले गया है। मोहाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने किशोरी की तलाश करते हुए उसे गांव माच्छरी के अड्डा से बरामद कर लिया था।
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किशोरी का मेडिकल कराकर अदालत में बयान दर्ज करवाए थे। किशोरी ने बताया था कि आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में वह उसे अगवा कर ले गया था। पुलिस ने बहकाकर ले जाने व जेजे एक्ट के साथ ही दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। तत्कालीन एएसआई जसबीर की टीम ने 19 सितंबर, 2020 को आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। 
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने प्रशांत को दोषी करार दिया था। बुधवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 363 में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना राशि में 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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