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महिला संग दुष्कर्म करने वाले संग उसकी महिला मित्र को दस-दस साल की कैद
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सोनीपत। दिल्ली की महिला को पार्टी के बहाने होटल में लाकर कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति व उसका साथ देने वाली महिला मित्र को दस-दस साल कैद की सजा हुई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत में यह सजा सुनाई गई। दोषी व्यक्ति पर 30 हजार व उसकी महिला मित्र पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मुरथल थाना पुलिस को सितंबर 2019 में फरीदाबाद के सूरजकुंड पुलिस स्टेशन से जीरो एफआइआर भेजी गई थी। जिसमें दिल्ली की एक महिला एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है ने कहा था कि दिल्ली सब्जी मंडी की अंधेरी बस्ती निवासी रेखा का आनाजाना था और वहां दिल्ली के सब्जी मंडी स्थित घंटाघर निवासी राजीव आहुजा भी अक्सर आता रहता था। महिला से 16 जुलाई 2017 को रेखा व राजीव ने फरीदाबाद में आयोजित एक पार्टी में चलने के लिए कहा तो वह दोनों के साथ सूरजकुंड के किंग होटल में चली गई। जहां दोनों ने उसे कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो राजीव व रेखा भी वहां मौजूद थे। उनकी बातों से पता चला कि राजीव ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद दोनों आरोपियों ने गाड़ी में बैठाया और उसके घर छोड़ दिया। वह इस घटना से परेशान रहने लगी। उसने 22 अगस्त को गोली खाकर जान देने का प्रयास किया। मामले की जानकारी उसने परिजनों को बता दी और उसके बाद केस दर्ज कराया। फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि महिला के साथ दुष्कर्म की घटना फरीदाबाद नहीं, बल्कि मुरथल के होटल में हुई है। इस कारण ही मुरथल थाना पुलिस को एफआईआर भेजी गई। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डीआर चालिया ने दोनों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई और राजीव पर 30 हजार व रेखा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मुरथल थाना पुलिस को सितंबर 2019 में फरीदाबाद के सूरजकुंड पुलिस स्टेशन से जीरो एफआइआर भेजी गई थी। जिसमें दिल्ली की एक महिला एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है ने कहा था कि दिल्ली सब्जी मंडी की अंधेरी बस्ती निवासी रेखा का आनाजाना था और वहां दिल्ली के सब्जी मंडी स्थित घंटाघर निवासी राजीव आहुजा भी अक्सर आता रहता था। महिला से 16 जुलाई 2017 को रेखा व राजीव ने फरीदाबाद में आयोजित एक पार्टी में चलने के लिए कहा तो वह दोनों के साथ सूरजकुंड के किंग होटल में चली गई। जहां दोनों ने उसे कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो राजीव व रेखा भी वहां मौजूद थे। उनकी बातों से पता चला कि राजीव ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद दोनों आरोपियों ने गाड़ी में बैठाया और उसके घर छोड़ दिया। वह इस घटना से परेशान रहने लगी। उसने 22 अगस्त को गोली खाकर जान देने का प्रयास किया। मामले की जानकारी उसने परिजनों को बता दी और उसके बाद केस दर्ज कराया। फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि महिला के साथ दुष्कर्म की घटना फरीदाबाद नहीं, बल्कि मुरथल के होटल में हुई है। इस कारण ही मुरथल थाना पुलिस को एफआईआर भेजी गई। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डीआर चालिया ने दोनों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई और राजीव पर 30 हजार व रेखा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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