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दुष्कर्म में सगे भाइयों को 10-10 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Wed, 09 Dec 2015 12:00 AM IST
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एक साल पुराने दुष्कर्म के दो मामलों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने आरोपी सगे भाइयों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। मामला थाना शहर में दर्ज किया गया था और दोनों पीड़िता सहेलियां थी। दोषी भाई इन दोनों सहेलियों को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। दोषी भाई गोहाना रोड स्थित पुलिस लाइन में निर्माणाधीन स्कूल की इमारत में मजदूरी करते थे।
27 अक्टूबर 2014 को एक व्यक्ति ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी और उसकी सहेली दो दिनों से गायब हैं। आरोप लगाया कि मूलरूप से हरपुर लोहरी, मुजफ्फरपुर, बिहार निवासी मोहम्मद चांद और उसका भाई मोहम्मद अफजल दोनों लड़कियों को बहला-फुसलाकर भगा ले गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह आरोपी पुलिस लाइन में निर्माणाधीन स्कूल बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते थे। तलाश के बावजूद जब दोनों लड़कियां नहीं मिलीं तो मामला दर्ज किया गया।
इस मामले में 30 अक्टूबर 2014 को सफीदों स्थित एक निजी संस्थान से दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके कब्जे से नाबालिग लड़कियां भी बरामद कर ली गई थीं। लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया तो पता चला कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस पर पुलिस ने गिरफ्तार भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को बहला-फुुसलाकर भगाने के मामले में पांच वर्ष कैद और दो हजार रुपये जुर्माना तथा दुष्कर्म के दोष में दस वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना किया गया। दोनों सजाएं साथ चलेंगी जबकि जुर्माने की रकम कुल 22 हजार हो गई। जुर्माना न भरने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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27 अक्टूबर 2014 को एक व्यक्ति ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी और उसकी सहेली दो दिनों से गायब हैं। आरोप लगाया कि मूलरूप से हरपुर लोहरी, मुजफ्फरपुर, बिहार निवासी मोहम्मद चांद और उसका भाई मोहम्मद अफजल दोनों लड़कियों को बहला-फुसलाकर भगा ले गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह आरोपी पुलिस लाइन में निर्माणाधीन स्कूल बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते थे। तलाश के बावजूद जब दोनों लड़कियां नहीं मिलीं तो मामला दर्ज किया गया।
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इस मामले में 30 अक्टूबर 2014 को सफीदों स्थित एक निजी संस्थान से दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके कब्जे से नाबालिग लड़कियां भी बरामद कर ली गई थीं। लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया तो पता चला कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस पर पुलिस ने गिरफ्तार भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को बहला-फुुसलाकर भगाने के मामले में पांच वर्ष कैद और दो हजार रुपये जुर्माना तथा दुष्कर्म के दोष में दस वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना किया गया। दोनों सजाएं साथ चलेंगी जबकि जुर्माने की रकम कुल 22 हजार हो गई। जुर्माना न भरने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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