फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Cousin was murdered by stabbing five times with a knife due to stalking rivalry, life imprisonment for the culprit

Sonipat News: घूरने की रंजिश में चाकू से पांच वार कर की थी चचेरे भाई की हत्या, दोषी को उम्रकैद

Wed, 05 Feb 2025 03:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 05 Feb 2025 03:10 AM IST
विज्ञापन
Cousin was murdered by stabbing five times with a knife due to stalking rivalry, life imprisonment for the culprit
फोटो 27- सोनीपत के गांव हलालपुर में आयोजित दंगल में जीत के लिए जोर लगाते पहलवान। संवाद
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गांव सरगथल में चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है।
विज्ञापन

गांव सरगथल निवासी शमशेर ने 5 जून, 2020 को सदर गोहाना थाना पुलिस को बताया था कि उनके भाई सुभाष सुबह करीब छह बजे घर के गेट पर खड़े थे। इसी दौरान उनका चचेरा भाई मोहित घर के बाहर आया था और सुभाष पर चाकू से ताबड़तोड़ पांच वार कर भाग गया था। शमशेर ने बताया था कि घटना के समय वह छत पर खड़े थे। जब उन्होंने मोहित को सुभाष पर चाकू से वार करते देखा तो शोर मचा दिया था। वह अपने भाई को लेकर खानपुर कलां स्थित बीपीएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे थे। जहां चिकित्सक ने उनके भाई को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन


मामले में तत्कालीन एसआई महावीर सिंह की टीम ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वह जौली रोड पर खेतों के रास्ते में पुलिया पर बैठा था। तब सुभाष वहां से गुजरने लगा तो वह उसे घूरकर देख रहा था। उसके मना करने पर उसकी सुभाष के साथ कहासुनी हो गई थी। उस समय आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करा दिया था। इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उससे चाकू बरामद करने के बाद उसे अदालत में पेश किया था। जहां उसे जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने आरोपी मोहित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed