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छात्रा से दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने स्कूल से लौट रही दसवीं कक्षा की छात्रा को एक मकान में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
कुंडली थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 29 सितंबर, 2018 को पुलिस को बताया था कि उसके साथ गांव के दो युवकों ने दुष्कर्म किया है। किशोरी ने बताया था कि वह गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 22 सितंबर, 2018 की दोपहर को वह अपनी सहेली के पास पेपर लेेने गई थी। जब वह वापस आ रही थी कि इसी दौरान गली में पहुंची तो गांव के राजेश उर्फ पप्पू व प्रवीन उर्फ ढिला ने उसे एक मकान में खींच लिया था। आरोपियों ने उसे मकान के टायलेट में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में उन्होंने उसका सिर दीवार पर पटक दिया था। जिसके चलते वह बेसुध हो गई थी। उसे होश में आने पर आरोपियों ने किसी को बताने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके चलते वह घबरा गई थी। लड़की ने जब कई दिन तक खाना नहीं खाया तो 28 सितंबर, 2018 की रात को उसकी मां ने उससे पूछा था। तब लड़क ी ने रोते हुए मामले की जानकारी दी थी। जिस पर 29 सितंबर, 2018 को कुंडली थाना की चौकी में दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज करने के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई संतोष की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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कुंडली थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 29 सितंबर, 2018 को पुलिस को बताया था कि उसके साथ गांव के दो युवकों ने दुष्कर्म किया है। किशोरी ने बताया था कि वह गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 22 सितंबर, 2018 की दोपहर को वह अपनी सहेली के पास पेपर लेेने गई थी। जब वह वापस आ रही थी कि इसी दौरान गली में पहुंची तो गांव के राजेश उर्फ पप्पू व प्रवीन उर्फ ढिला ने उसे एक मकान में खींच लिया था। आरोपियों ने उसे मकान के टायलेट में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में उन्होंने उसका सिर दीवार पर पटक दिया था। जिसके चलते वह बेसुध हो गई थी। उसे होश में आने पर आरोपियों ने किसी को बताने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके चलते वह घबरा गई थी। लड़की ने जब कई दिन तक खाना नहीं खाया तो 28 सितंबर, 2018 की रात को उसकी मां ने उससे पूछा था। तब लड़क ी ने रोते हुए मामले की जानकारी दी थी। जिस पर 29 सितंबर, 2018 को कुंडली थाना की चौकी में दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज करने के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई संतोष की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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