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Sonipat: अशक्त किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने लगाया 1.10 लाख का जुर्माना
Sat, 06 Aug 2022 02:51 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 06 Aug 2022 02:51 PM IST
सार
दोषी को 6 पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। वहीं धारा 506 में 5 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विस्तार
सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 13 वर्षीय शारीरिक रूप से अशक्त किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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खरखौदा क्षेत्र के गांव की महिला ने 23 जून, 2021 को पुलिस को बताया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी शारीरिक रूप से अशक्त है। उसे एक माह पहले पड़ोसी देवेंद्र (30) अपने घर ले गया था और उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। आरोपी लड़की को तब लेकर गया जब वह घर के आंगन में खेल रही थी। जब वह बेटी को नहला रही थी तो उसे बेटी के साथ गलत काम का पता लगा। जिस पर उसने पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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तत्कालीन जांच अधिकारी संतोष ने आरोपी को बहादुरगढ़ के सेक्टर-16 से गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह अदालत ने आरोपी देवेंद्र को दोषी करार दिया। दोषी को 6 पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। वहीं धारा 506 में 5 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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